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लक्जरी ब्रांड लुई वुइटन मैलेटियर को कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली

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मामला: लुई वुइटन मैलेटियर बनाम www.haute24.com और अन्य

ब्रांड की तस्वीरों के अनधिकृत उपयोग के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शॉपिंग वेबसाइट हाउते24.कॉम और अन्य के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में लक्जरी ब्रांड लुई वुइटन मैलेटियर (एलवी) को अंतरिम राहत प्रदान की।

न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर के अनुसार, लुई विटॉन मैलेटियर ने प्रथम दृष्टया कॉपीराइट उल्लंघन का मामला स्थापित किया है और आगे उल्लंघन को रोकने के लिए उसे एकपक्षीय अंतरिम राहत का हकदार होना चाहिए।

आरोप है कि लग्जरी ब्रांड एक वेबसाइट चलाता है, जिस पर बिक्री के लिए उत्पाद प्रदर्शित किए जाते हैं। इन उत्पादों के विज्ञापन के लिए, उच्च श्रेणी के फैशन मॉडल और विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफरों को काम पर रखा जाता है। शिकायत के अनुसार, ऑनलाइन विज्ञापन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तस्वीरें कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(सी) के तहत "कलात्मक कार्य" के रूप में योग्य हैं।

एल.वी. के कानूनी वकील ने अदालत को सूचित किया कि प्रतिवादी जनवरी 2022 से वेबसाइट www.haute24.com पर अपने उत्पादों को बेचने के लिए एल.वी. की कॉपीराइट वाली तस्वीरों का उपयोग कर रहे थे।

इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि प्रतिवादियों और उनके एजेंटों के विरुद्ध www.haute24.com वेबसाइट या किसी अन्य माध्यम के माध्यम से कथित उल्लंघनकारी फोटोग्राफ या किसी अन्य कार्य, जो LV के कॉपीराइट का उल्लंघन करता हो, का पुनरुत्पादन, प्रतिलिपिकरण और प्रकाशन न करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा लगाई जाए।

हर्जाने और लागत के अतिरिक्त, प्रतिवादी की वेबसाइट को ब्लॉक करने का निर्देश भी मांगा गया।