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दलित कानून की छात्रा के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा पाए दोषी मोहम्मद अमीरुल इस्लाम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसे केरल से असम स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

Feature Image for the blog - दलित कानून की छात्रा के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा पाए दोषी मोहम्मद अमीरुल इस्लाम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसे केरल से असम स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, 2016 में एक दलित कानून की छात्रा के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा पाए एक दोषी मोहम्मद अमीरुल इस्लाम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसे केरल से असम स्थानांतरित करने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता श्रीराम परक्कट और सतीश मोहनन के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, असम में रहने वाले दोषी की पत्नी और वृद्ध माता-पिता केरल के वियूर जेल में इस्लाम से नहीं मिल सकते, जहां उसे रखा गया है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का मौलिक मानवीय अधिकार है।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया कि दोषी ने असम के राज्यपाल से अपने स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था, लेकिन राज्यपाल ने जवाब दिया था कि केरल का उस पर अधिकार क्षेत्र है।

पृष्ठभूमि

28 अप्रैल, 2016 को एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज के एक लॉ स्टूडेंट का क्षत-विक्षत शव पेरुंबवूर में मिला था। इस घटना ने केरल भर के छात्र समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया। पीड़ित परिवार ने अपने पड़ोसियों द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार पर दुख जताया, इसलिए मामले ने जातिवादी रंग भी ले लिया। ऑनलाइन सोशल मीडिया अभियानों ने प्रतिक्रियाओं को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

असम के एक प्रवासी मज़दूर अमीरुल पर आखिरकार अपराध करने का आरोप लगाया गया, जब वह एक रात पहले शराब के नशे में पीड़ित के घर में घुस गया था। जुलाई 2016 में अमीरुल को तमिलनाडु में गिरफ़्तार किया गया था।

अप्रैल 2016 में मुकदमा शुरू हुआ और दिसंबर 2017 में समाप्त हुआ। डीएनए साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर अमीरुल को दोषी पाया गया। उसकी मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक न्यायिक संदर्भ लंबित है।