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एनडीपीएस सजा

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नीचे कुछ ऐसी दवाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें मादक दवाएं माना जाता है, और इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम द्वारा उनके सामान्य उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है:

  • कोका का पौधा- पत्ती या कोकेन सहित अन्य व्युत्पन्न। इसमें कोई भी ऐसी तैयारी भी शामिल है जिसमें 0.1% कोकेन हो।

  • अफीम- इस श्रेणी में पोस्त का भूसा, पोस्त का पौधा, अफीम पोस्त का रस और 0.2% मॉर्फीन वाली कोई भी तैयारी शामिल है। अफीम के व्युत्पन्न में मॉर्फीन, हेरोइन, थेबेन आदि शामिल हैं।

  • भांग- राल (चरस और हशीश), पौधे, फल के ऊपरी भाग और पौधे के फूल (गांजा), या गांजा, चरस और हशीश का कोई भी मिश्रण सभी इस श्रेणी में शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भांग के पत्ते यानी भांग को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है और इसे राज्य के कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

आइए एनडीपीएस अधिनियम (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) 1985 के तहत अपराधियों को दी जाने वाली सज़ाओं पर एक नज़र डालें।

अनुभाग

अपराधों

दंड



मिन.

अधिकतम.

कठोर कारावास

जुर्माना (रु.)

कठोर कारावास

जुर्माना (रु.)

धारा 15

पोस्त भूसे के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड.

कोई भी व्यक्ति जो पोस्त भूसे के उत्पादन, कब्जे, परिवहन, अंतर-राज्यीय आयात या निर्यात, बिक्री, खरीद, उपयोग, या गोदाम में रखने में चूक, या गोदाम में रखे पोस्त भूसे से संबंधित किसी भी कार्य में संलग्न है, उसे दंड दिया जाएगा।

1 वर्ष(छोटी मात्रा के लिए),
10 वर्ष(वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक के लिए)।


रु. 10,000(छोटी मात्रा के लिए),1 लाख रुपये(वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक के लिए)।


20 वर्ष(वाणिज्यिक मात्रा के लिए)



2 लाख रुपये( व्यावसायिक मात्रा के लिए)

धारा 16

कोका पौधे और कोका पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड।
कोई भी व्यक्ति जो कोका के किसी पौधे की खेती करता है या कोका के किसी भाग को इकट्ठा करता है या उत्पादन करता है, उसे अपने पास रखता है, बेचता है,खरीदता है, परिवहन करता है, अंतर-राज्यीय आयात करता है, अंतर-राज्यीय निर्यात करता है या कोका के पत्तों का उपयोग करता है, तो उसे दंड दिया जाएगा।



10 वर्ष।

1 लाख रु.

धारा 18

अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड।
अफीम की खेती करने वाला या अफीम के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात या उपयोग में संलग्न कोई भी व्यक्ति दंड के अधीन होगा।

1 वर्ष(छोटी मात्रा के लिए),10 वर्ष(किसी अन्य मामले के लिए)


रु. 10,000(छोटी मात्रा के लिए), 1 लाख रुपये(किसी अन्य मामले के लिए)


20 वर्ष(वाणिज्यिक मात्रा के लिए)



2 लाख रुपये(व्यावसायिक मात्रा के लिए)

धारा 19

अफीम की हेराफेरी करने वाले किसान को सजा

केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कोई भी किसान, उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गबन करता है या अन्यथा अवैध रूप से निपटान करता है तो उसे दण्डित किया जाएगा।

10 वर्ष।

1 लाख रु.

20 वर्ष.

2 लाख रु.

धारा 20

भांग के पौधे और भांग के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा

कोई भी

  1. किसी भी भांग के पौधे की खेती करना;या
  2. भांग का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात या उपयोग करना दंड के अधीन होगा।

1 वर्ष [खण्ड (ख)के संबंध में छोटी मात्रा के लिए], 10 वर्ष [खण्ड (ख)के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा से कम किन्तु लघु मात्रा से अधिक के लिए]।




10,000 रुपये [खंड (बी)के संबंध में छोटी मात्रा के लिए], 1 लाख [खण्ड (ख)के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा से कम किन्तु लघु मात्रा से अधिक के लिए]।




10 वर्ष [खण्ड (क) के लिए], 20 वर्ष [खण्ड (ख)के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा के लिए]।






खंड (ए)के लिए 1 लाख रुपये , 2 लाख [खण्ड (ख)के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा के लिए]।


धारा 17, 21 और 22

तैयार अफीम (17)निर्मित औषधियों और तैयारियों (21) औरमन:प्रभावी पदार्थों (22)के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड

कोई भी व्यक्ति जो तैयार अफीम, किसी निर्मित औषधि या किसी निर्मित औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ से बनी किसी तैयारी का विनिर्माण, उसे रखना, बेचना, खरीदना, परिवहन करना, अंतर-राज्यीय आयात करना, अंतर-राज्यीय निर्यात करना या उसका उपयोग करता है, उसे दण्ड दिया जाएगा।

1 वर्ष(छोटी मात्रा के लिए),
10 वर्ष(वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक के लिए)।


रु. 10,000(छोटी मात्रा के लिए), 1 लाख रुपये(वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक के लिए)।


20 वर्ष(वाणिज्यिक मात्रा के लिए)


2 लाख रुपये(व्यावसायिक मात्रा के लिए)

धारा 23

भारत में अवैध आयात, भारत से निर्यात, या मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के परिवहन के लिए दंड।

1 वर्ष(छोटी मात्रा के लिए), 10 वर्ष(वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक के लिए)

रु. 10,000(छोटी मात्रा के लिए), 1 लाख रुपये(वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक के लिए)।

20 वर्ष(वाणिज्यिक मात्रा के लिए)



2 लाख रुपये(व्यावसायिक मात्रा के लिए)

धारा 24

धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के बाह्य लेन-देन के लिए दण्ड।

10 वर्ष।

1 लाख रु.

20 वर्ष.

2 लाख रु.

धारा 25

किसी अपराध को करने के लिए परिसर आदि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दंड।

कोई भी व्यक्ति, जो किसी मकान, कमरे, बाड़े,स्थान, पशु या वाहन कास्वामी या अधिभोगी हो या उसका नियंत्रण या उपयोग करता हो , जानबूझकर उसेअधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने की अनुमति देता है, तो उसे दंड दिया जाएगा।

प्राधिकृत अपराध के लिए निर्धारित दण्ड से दण्डनीय।

धारा 25ए

धारा 9ए के तहत दिए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड।



10 वर्ष।

1 लाख रु.

धारा 26

लाइसेंसधारी या उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड।

यदि कोई व्यक्ति, लाइसेंस धारक है या उसका प्रतिनिधित्व कोई एजेंट/नौकर करता है:

  1. बिना किसी उचित कारण के खातों को बनाए रखने में लापरवाही बरतना
  2. मांगे जाने पर बिना किसी उचित कारण के लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण प्रस्तुत करने में विफल रहना
  3. झूठे खाते रखना या जानबूझकर गलत बयान देना
  4. जानबूझकर या जानबूझकर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले कार्यों में संलग्न होना।

दण्ड के अधीन है।



3 वर्ष।

या तो जुर्माना या दोनों से।

धारा 27

किसी भी मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के सेवन के लिए दण्ड।

  1. जहां उपभोग की जाने वाली स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ कोकीन, मॉर्फीन, डायसिटाइलमॉर्फीन या कोई अन्य स्वापक औषधि या कोई मन:प्रभावी पदार्थ है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा या राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
  2. जहां उपभोग की गई स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ खंड (क) में या उसके अंतर्गत पूर्वनिर्धारित पदार्थों से भिन्न है।


1 वर्ष [खण्ड (क) के लिए],6 माह [खण्ड (ख) के लिए].


20,000 रुपये[ खंड (ए) के लिए], 10,000 रुपये[ खंड (बी) के लिए]


धारा 27ए

अवैध व्यापार को वित्तपोषित करने और अपराधियों को शरण देने के लिए दंड।

कोई भी व्यक्ति जोधारा 2 (viiib) के उप-खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण करता है या उपर्युक्त गतिविधियों में लगे किसी व्यक्ति को शरण देता है, दंड के अधीन होगा।

10 वर्ष।

1 लाख रु.

20 वर्ष.

2 लाख रु.

धारा 27बी

धारा 8ए के उल्लंघन के लिए दंड.

3 वर्ष।

जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

10 वर्ष।

जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

धारा 28

अपराध करने के प्रयास के लिए दण्ड.

कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध करने का प्रयास करता है या ऐसे अपराध को करवाता है तथा ऐसे प्रयासों में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, वह दंड के अधीन होगा।


उस अपराध के लिए निर्धारित दण्ड से दण्डनीय।

धारा 29

उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा।

कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उकसाता है, या किसी आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार होता है , चाहे ऐसा अपराध ऐसे उकसावे के परिणामस्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो या नहीं किया गया हो, दंड के अधीन होगा।


उस अपराध के लिए निर्धारित दण्ड से दण्डनीय।

धारा 30

तैयारी

ऐसा कुछ करने की तैयारी करने या ऐसा कुछ करने के लिए बाध्य करने के लिए दण्ड जो धारा 15 से 25 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत दण्डनीय अपराध बनता है।


निर्धारित दण्ड का आधा भाग।

धारा 31

पूर्व दोषसिद्धि के बाद किए गए अपराधों के लिए सजा में वृद्धि।

यदि किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत पहले ही कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है और बाद में उसे फिर से समान अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो वह दूसरे तथा प्रत्येक बाद के अपराध के लिए दंड के अधीन होगा।




निर्धारित दण्ड से डेढ़ गुना अधिक दण्ड।

धारा 31ए

पूर्व दोषसिद्धि के बाद कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड।

धारा में उल्लिखित कुछ स्वापक औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों की निर्दिष्ट मात्रा के लिए उत्पादन, विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, भारत में आयात या पोतांतरण से संबंधित अपराध करने, या करने का प्रयास करने, या करने के लिए प्रेरित करने, या आपराधिक षड्यंत्र करने के संबंध में बाद में दोषसिद्धि के लिए दंड।

मृत्यु दंड।

धारा 32

ऐसे अपराध के लिए दण्ड जिसके लिए कोई दण्ड का प्रावधान नहीं है।



6 महीने।

या तो जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।