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9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के लिए 26 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

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विशेष सत्र न्यायालय ने 26 वर्षीय साकेश कलुंखे को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (i) (f) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत 9 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया। न्यायालय ने व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यह घटना 2016 में हडपसर में हुई थी। पीड़िता अपने चाचा के घर पर थी, आरोपी घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर महिला (पड़ोसी) ने 9 साल की बच्ची को पैरों पर खून के धब्बे के साथ देखा। महिला ने तुरंत पीड़िता के पिता को सूचित किया। परिवार एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा।

न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने पीड़िता पर बेरहमी से हमला किया और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिसके लिए अधिकतम सजा की आवश्यकता है। न्यायालय ने एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए शिकायतकर्ता महिला की भी सराहना की।

लेखक: पपीहा घोषाल

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