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इलाहाबाद हाईकोर्ट - संभावना है कि किसानों को कुचलने वाले मिश्रा ने खुद को बचाने के लिए अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दी हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने वाले ड्राइवर ने खुद को बचाने के लिए गाड़ी की गति बढ़ा दी हो।
मिश्रा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि मिश्रा को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। किसानों के खिलाफ टेनी द्वारा दिए गए बयानों के विरोध में, कुश्ती प्रतियोगिता और सार्वजनिक बैठक में भीड़ जमा हुई थी, जिसमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होने वाले थे।
न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा कि मृतक किसानों के शरीर पर कोई बंदूक की चोट नहीं पाई गई है, जैसा कि एफआईआर में बताया गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने चालक को प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उकसाया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने चालक के साथ-साथ दो अन्य लोगों की हत्या कर दी, और न्यायालय प्रदर्शनकारियों द्वारा तीन व्यक्तियों की हत्या पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता। इसके अलावा, जांच पूरी हो चुकी है, और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
न्यायालय ने अंत में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे नागरिकों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
लेखक: पपीहा घोषाल