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वकीलों के लिए ड्रेस कोड में छूट के लिए बीसीआई से संपर्क करें - सुप्रीम कोर्ट

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मामला: शैलेन्द्र त्रिपाठी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं अन्य

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों के दौरान वकीलों के लिए ड्रेस कोड में छूट की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शैलेंद्र त्रिपाठी, याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और वी रामसुब्रमण्यम द्वारा याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से संपर्क करने के लिए कहने के बाद अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया। पीठ ने कहा कि अगर बीसीआई कार्रवाई नहीं करती है तो याचिकाकर्ता फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, वकीलों के लिए मौजूदा ड्रेस कोड औपनिवेशिक विरासत है जो भारतीय जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर देश के उत्तरी और तटीय भागों में गर्मियों के दौरान। इस तरह के ड्रेस कोड असुविधा का कारण बनते हैं और ड्राई-क्लीन और कपड़े धोने की ज़रूरत के कारण वित्तीय बोझ भी डालते हैं।

पीठ ने टिप्पणी की कि हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, खासकर कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों में काम करने के बाद, जो समुद्र के पास हैं। हालांकि, यह अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं कर सकता और याचिकाकर्ता को बीसीआई से संपर्क करने के लिए कहा।