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ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी

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दिल्ली उच्च न्यायालय कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को चुनौती दी है।

केजरीवाल ने 23 मार्च को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और 21 मार्च को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में उन्हें भेजने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहत मांगी थी।

तत्काल सुनवाई की मांग के बावजूद, उच्च न्यायालय ने इसे निर्धारित तिथि तक स्थगित कर दिया।

ईडी का कहना है कि केजरीवाल ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच की उत्पत्ति 20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के बाद 17 अगस्त, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले में निहित है। शिकायत में 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

यह मामला पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आप नेताओं द्वारा चुनिंदा शराब लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीतिगत खामियों का फायदा उठाने के समन्वित प्रयास का संकेत देता है।

इस मामले में सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही हिरासत में हैं।

हालिया घटनाक्रम में, 15 मार्च 2024 को ईडी ने इसी मामले के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति के विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष केजरीवाल की याचिका में उनकी गिरफ़्तारी की वैधता और निचली अदालत द्वारा लगाई गई हिरासत को चुनौती देने की मांग की गई है। कल की सुनवाई के नतीजे पर सभी की नज़र रहेगी क्योंकि इसका चल रही जांच और दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण असर हो सकता है।

लेखक: अनुष्का तरानिया

समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी