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बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिंता जताई: हिरासत में मौत में 'गड़बड़ी' का संदेह

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी के साथ मुठभेड़ को लेकर गुरुवार को ठाणे पुलिस का समर्थन करते हुए दावा किया कि आरोपी को "आत्मरक्षा" में गोली मारी गई थी। उन्होंने कहा कि हमले की स्थिति में पुलिस "ताली नहीं बजाएगी।"

हम मुठभेड़ों में विश्वास नहीं करते हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए और अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। हमें इस पर तुरंत काम करना होगा। हालांकि, अगर हमारी पुलिस पर हमला होता है, तो वे तालियां नहीं बजाएंगे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा।

इस सप्ताह की शुरुआत में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में अक्षय शिंदे की हत्या कर दी गई थी। अक्षय को बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय में कथित तौर पर दो चार वर्षीय बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अक्षय शिंदे को तलोजा सेंट्रल जेल से दूसरे मामले में ट्रांजिट रिमांड पर ठाणे क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया जा रहा था, तभी उसने मुंब्रा बाईपास के पास पुलिस अधिकारियों पर रिवॉल्वर से गोलियां चला दीं।

घटना के अगले दिन पूरे मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के बंदूक और रिवॉल्वर लहराते हुए "बदला पूरा" (बदला पूरा) शब्दों वाले पोस्टर सामने आए। उपमुख्यमंत्री ने टीवी चैनल को जवाब देते हुए कहा कि यह " बिल्कुल गलत" है और "ऐसी घटनाओं का महिमामंडन नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि इस घटना की राज्य सीआईडी द्वारा निष्पक्ष जांच की जाएगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार और महाराष्ट्र में विपक्ष अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं। शिंदे के परिवार और विपक्ष ने एनकाउंटर के पुलिस विवरण के बारे में संदेह व्यक्त किया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिरासत में अक्षय शिंदे की मौत पर महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक गड़बड़ी लगती है और निष्पक्ष जांच जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि पुलिस ने गोलीबारी से पहले अक्षय शिंदे को काबू करने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि कोर्ट ने कहा कि इसे रोका जा सकता था।

"आरोपी ने पहले अपने पैरों या हाथों पर गोली चलाने के बजाय खुद को सिर पर गोली क्यों मारी? हो सकता है कि जैसे ही उसने पहला ट्रिगर दबाया, दूसरे लोग उसे आसानी से कुचल सकते थे। वह कोई बड़ा, ताकतवर या मजबूत कद काठी का व्यक्ति नहीं था। इसे स्वीकार करना काफी चुनौतीपूर्ण है।" न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि इसे बातचीत नहीं कहा जा सकता।

लेखक:
आर्य कदम (समाचार लेखक) बीबीए अंतिम वर्ष के छात्र हैं और एक रचनात्मक लेखक हैं, जिन्हें समसामयिक मामलों और कानूनी निर्णयों में गहरी रुचि है।