Talk to a lawyer @499

समाचार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य और पीएमसी द्वारा संचालित अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग करने वाली एबीए बागुल की जनहित याचिका खारिज कर दी

Feature Image for the blog - बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य और पीएमसी द्वारा संचालित अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग करने वाली एबीए बागुल की जनहित याचिका खारिज कर दी

23 मई 2021

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उल्हास वसंत राव बागुन उर्फ आबा बागुल (वर्तमान कांग्रेस कॉरपोरेट) द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य और पीएमसी द्वारा संचालित अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग की गई थी। उन्होंने निजी अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं में समाज के कमजोर वर्ग के रोगियों के इलाज के लिए आरक्षण की भी मांग की।

मुख्य न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें सटीक डेटा का अभाव है और यह केवल समाचार रिपोर्टों पर आधारित है, जो लगभग 25 दिन पुरानी हैं। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले को नगर निगम या अन्य राज्य प्राधिकरणों के पास ले जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रितेश कुलकर्णी ने कहा कि यह उनके लिए जीत है, हालांकि जनहित याचिका खारिज कर दी गई । "जैसा कि आदेश में कहा गया था कि हम अपनी शिकायत संबंधित अधिकारियों के पास ले जा सकते हैं। अब हम अपने निष्कर्ष संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे।"

लेखक: पपीहा घोषाल