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बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने हितों के टकराव के कारण 'मटका क्वीन' जया छेड़ा की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

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बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने हितों के टकराव के कारण 'मटका क्वीन' के नाम से मशहूर जया छेड़ा की पांच याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस चव्हाण ने इससे पहले एक संबंधित मामले में साक्ष्य दर्ज किए थे, जिसके कारण उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया।

छेदा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता तारक सैय्यद ने कहा कि न्यायमूर्ति चव्हाण ने पहले के मामले में फैसला नहीं सुनाया था। न्यायमूर्ति चव्हाण ने सिटी सिविल और
मार्च 2012 से फरवरी 2014 तक बॉम्बे के सत्र न्यायालय में विशेष कानूनों के तहत कई मामलों पर सुनवाई की।

पीठ ने कहा कि एक न्यायाधीश जो पहले भी किसी मामले को देख चुका है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हो, उसे उसी मामले की फिर से सुनवाई नहीं करनी चाहिए। याचिकाओं को शुरू में न्यायमूर्ति डेरे की पीठ को सौंपा गया था।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की पीठ ने खुद को इससे अलग कर लिया

छेड़ा ने महाराष्ट्र जुआ रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज 16 एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए 16 याचिकाएं दायर की थीं। सैय्यद ने तर्क दिया कि सभी एफआईआर एक जैसी थीं और छेड़ा से पैसे ऐंठने के लिए दर्ज की गई थीं, जिसमें सभी आरोपियों के नाम एक ही क्रम में थे।

सैय्यद ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने पहले ही कहा है कि 10 एफआईआर में मामले को समर्थन देने के लिए कोई सामग्री नहीं है और एक मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। अब वह केवल पांच एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली पांच याचिकाओं पर आगे बढ़ रहे हैं।

छेदा को सभी 16 एफआईआर में अग्रिम जमानत मिल गई थी। उसे पहले हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे उस मामले में जमानत मिल गई थी, जिसमें 2008 में हुई सुनियोजित दुर्घटना शामिल थी।
मटका किंग, उसके अलग हुए पति सुरेश भगत और छह अन्य की हत्या कर दी।

लेखक: आर्य कदम
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