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बुल्लीबाई ऐप का आरोपी 10 जनवरी तक मुंबई में रिमांड पर
मुंबई की एक अदालत ने बुल्लीबाई ऐप मामले में एक आरोपी विशाल कुमार को 10 जनवरी, 2022 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 3 जनवरी, 2021 को कुमार को बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया और 4 जनवरी, 2021 को बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।
मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में गहन जांच के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में और भी आरोपी हैं। पुलिस ने कुमार के बेंगलुरु स्थित आवास पर तलाशी और जब्ती की अनुमति भी मांगी है।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब लगभग 100 प्रमुख मुस्लिम महिलाओं का विवरण 'बुल्ली बाई' ऐप पर अपलोड किया गया, जिससे उपयोगकर्ता 'नीलामी' में भाग ले सकते थे। यह ऐप ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म GitHub पर दिखाई दिया, जिससे लोगों में गुस्सा भड़क उठा। 1 जनवरी, 2022 को, साइबर सेल मुंबई पुलिस ने उन महिलाओं की शिकायतों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की, जिन्हें ऐप ने निशाना बनाया था।
बुल्ली बाई के कुछ ट्विटर हैंडल और डेवलपर्स के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 295ए (धार्मिक विश्वासों का अपमान), 354डी, 509, 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना) के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तार छात्र को तस्वीरें अपलोड करने के लिए इस्तेमाल किए गए ट्विटर अकाउंट के आईपी पते के जरिए ट्रेस किया गया। मुंबई पुलिस ने मामले के संबंध में उत्तराखंड की एक महिला को भी ब्लॉक किया है। मुंबई लाने से पहले महिला को ट्रांजिट रिमांड के लिए उत्तराखंड में पेश किए जाने की संभावना है।
लेखक: पपीहा घोषाल