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व्यवसायी ने 70 वर्षीय व्यक्ति को कुचला, लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का मामला दर्ज - पुणे

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आईपीसी की धारा 279 : लापरवाही से वाहन चलाना;

धारा 304 (ए): लापरवाही से मौत का कारण बनना

जब पुलिस ने एक व्यापारी को फोन करके बताया कि उसने 20 अप्रैल को शाम 5 बजे के करीब सैलिसबरी पार्क के पास एक सो रहे बुजुर्ग को कुचल दिया, तो उसने अनभिज्ञता का नाटक किया। व्यापारी अनूप मेहता (38) ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह दुर्घटना में शामिल था। मेहता को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304 (ए) और मोटर वाहन अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से मेहता को पकड़ लिया और फिर इस संबंध में शिकायत दर्ज की।

एफआईआर के अनुसार, 70 वर्षीय एक व्यक्ति सो रहा था, मेहता उसे देख नहीं पाया और उसे कुचल दिया। राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाई और पुलिस को सूचना दी। व्यक्ति को ससून अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चोटों के कारण उसकी कुछ ही देर में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला कि मौत कई चोटों के कारण हुई थी।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दुकान के सामने सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति को एक व्यक्ति ने कुचल दिया। उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की।

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