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सिनेमा हॉल को सिनेमा देखने वालों को मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध कराना होगा - मद्रास हाईकोर्ट

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मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि यदि सिनेमा हॉल में पानी की बोतल ले जाने पर प्रतिबंध है तो सिनेमा हॉल को सिनेमा देखने वालों को मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए। सिनेमा हॉल में पूरी तरह से काम करने वाले वाटर प्यूरीफायर लगाए जाने चाहिए और सिनेमा देखने वालों के लिए कूलर के पास पर्याप्त डिस्पोजेबल गिलास उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि उपरोक्त का पालन नहीं किया जाता है तो सिनेमा हॉल का मालिक उत्तरदायी होगा। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए। यदि किसी कारण से पानी उपलब्ध नहीं है तो मालिकों द्वारा मुफ्त और पीने योग्य पेय की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

अदालत जी देवराजन द्वारा 2016 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने एस2 सिनेमा में एक फूड स्टॉल पर पानी के लिए बाहरी बाजार में अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने पर विरोध जताया था।

न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि सिनेमा देखने वालों को बहुत ज़्यादा कीमत पर पैक किया हुआ खाना और पानी की बोतलें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सार्वजनिक डोमेन में ऐसी कई शिकायतें हैं और आज तक की गई कोई भी कार्रवाई अपर्याप्त प्रतीत होती है।

याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायतों के अनुसार, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

  • न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर विधिक माप विज्ञान विभाग को अपनी शिकायत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्राधिकरण को तीन महीने के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

  • अदालत ने आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर सिनेमाघरों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध शुद्ध जल सुविधाओं का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया।

  • अधिकारियों को शौचालयों की स्वच्छता भी सुनिश्चित करनी होगी।


लेखक: पपीहा घोषाल