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सीजेआई बोबडे ने समलैंगिक वकील की पदोन्नति को मंजूरी देने के लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया

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30 मार्च 2021

सीजेआई एसए बोबडे ने दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने में केंद्र सरकार की देरी पर श्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर अधिवक्ता कृपाली की पदोन्नति के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। सीजेआई ने यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या कृपाल के समलैंगिक होने के कारण पदोन्नति लंबित है।

कृपाल के नाम पर सीजेआई बोबडे और दो अन्य कॉलेजियम सदस्यों ने 2 मार्च को चर्चा की थी। कॉलेजियम ने इस मुद्दे पर तीन बार विचार-विमर्श टाल दिया। कुछ जजों ने पूर्व सीजेआई गोगोई से भी राय मांगी है; उन्होंने कहा कि कृपाल का मूल्यांकन उनके यौन रुझान के आधार पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए।

सीजेआई बोबडे ने जवाब देने के लिए चार हफ़्ते की समयसीमा दी; उन्होंने आगे उल्लेख किया कि यदि सरकार निर्धारित समय के भीतर कोई उचित निर्णय देने में विफल रहती है, तो कॉलेजियम अपने निर्णय पर आगे बढ़ेगा। चूंकि तीन साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

लेखक: पपीहा घोषाल

पीसी: प्रिंट