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सीजेआई ने चुनावी बांड संबंधी पत्र के लिए एससीबीए अध्यक्ष को फटकार लगाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल की उनके हालिया पत्र के लिए कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने चुनावी बांड फैसले की स्वत: समीक्षा की मांग की थी।
पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष चुनावी बांड मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अग्रवाल का पत्र प्रचार की इच्छा से प्रेरित प्रतीत होता है।
सीजेआई ने दृढ़ता से टिप्पणी करते हुए कहा, "वरिष्ठ वकील होने के अलावा, आप एससीबीए के अध्यक्ष भी हैं। आपने मुझे पत्र लिखकर अपनी स्वप्रेरणा शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। ये सब प्रचार से संबंधित हैं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। मुझे इससे अधिक कुछ कहने के लिए मजबूर न करें। श्री अग्रवाल, कृपया इसे यहीं तक सीमित रखें। अन्यथा, मुझे कुछ और कहना पड़ सकता है जो थोड़ा अरुचिकर हो सकता है।"
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ चुनावी बांडों की संख्या सहित उनके विवरण का खुलासा करने के मामले पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी।
इससे पहले, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल, 2019 से चुनावी बांड के माध्यम से योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रस्तुत करे।
अग्रवाल ने हाल ही में 12 मार्च को भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ का आग्रह किया गया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सत्यता पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद, एससीबीए की कार्यकारी समिति ने पत्र से खुद को अलग कर लिया।
इससे विचलित हुए बिना अग्रवाल ने 14 मार्च को सीधे मुख्य न्यायाधीश को एक और पत्र भेजा, इस बार व्यक्तिगत हैसियत से, जिसमें चुनावी बांड संबंधी निर्णय की स्वतः समीक्षा के लिए याचिका दायर की गई।
मुख्य न्यायाधीश की फटकार न्यायपालिका की मर्यादा बनाए रखने तथा कानूनी कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से राष्ट्रीय महत्व के मामलों में।
लेखक: अनुष्का तरानिया
समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी