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दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि राजधानी में स्कूली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन की निर्बाध आपूर्ति मिले - दिल्ली हाईकोर्ट

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न्यायालय: मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन की निर्बाध आपूर्ति मिलती रहे। पीठ ने किशोरी योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरित न किए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया।

शिक्षा विभाग (डीओई) ने छात्राओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नैपकिन प्रदान करने की योजना तैयार की और उसे अपनाया। हालांकि, जनवरी 2021 में इस योजना को बंद कर दिया गया, जिससे छात्राओं को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली सरकार ने सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिए टेंडर जारी किया है और इस बीच, स्कूलों को आवंटन के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस से नैपकिन खरीदने के लिए धन मुहैया कराया गया है।

न्यायालय को यह भी बताया गया कि वितरण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है तथा निविदा को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि याचिका में कुछ भी शेष नहीं बचा है क्योंकि इस मुद्दे के संबंध में अंतरिम उपाय लागू किया जा चुका है। इसलिए मामले का निपटारा कर दिया गया है।