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दिल्ली हाईकोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी को डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' के पूर्वावलोकन के लिए अपनी अपील पर आगे बढ़ने की शर्त के तौर पर 2 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया

Feature Image for the blog - दिल्ली हाईकोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी को डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' के पूर्वावलोकन के लिए अपनी अपील पर आगे बढ़ने की शर्त के तौर पर 2 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (पीएनबी घोटाला ) के आरोपी और वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहे भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को एक आदेश जारी किया। अदालत ने उसे अपनी अपील की सुनवाई के लिए पूर्व शर्त के रूप में ₹2 लाख जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' नामक नेटफ्लिक्स डॉक्यू -सीरीज़ का पूर्वावलोकन मांगा गया है  

एक खंडपीठ में न्यायमूर्ति विभू शामिल हैं बखरू और अमित महाजन की पीठ ने चोकसी की गैर-निवासी स्थिति और उसके खिलाफ लंबित कई कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें बकाया भुगतान से संबंधित मामले भी शामिल हैं। अदालत ने मामले पर विचार के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है।  

चोकसी ने एकल न्यायाधीश द्वारा अपनी याचिका को पहले खारिज किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें उसने श्रृंखला का पूर्वावलोकन मांगा था, उसे डर था कि यह निष्पक्ष जांच और सुनवाई के उसके अधिकार में बाधा डाल सकता है। एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि याचिका स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चोकसी के पास अपनी शिकायतों के लिए सिविल कोर्ट जाने का विकल्प था।  

उल्लेखनीय है कि मेहुल चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी ₹13,500 करोड़ के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं और चोकसी 2019 में भारत छोड़कर एंटीगुआ और बारबुडा का नागरिक बन गया था। अक्टूबर 2020 में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' ने अपना दूसरा एपिसोड नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों के खिलाफ़ आरोपों को समर्पित किया है।