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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को खारिज किया
बेंच: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (एमएमजीजीआरवाई) को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की योजना को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि इस योजना को उपराज्यपाल (एलजी) ने मंजूरी नहीं दी है और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा कि राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत लाभार्थियों को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए योजना बनाने के लिए अधिकृत है। हालांकि, सरकार को अपने संसाधनों से ऐसा करना होगा। मुख्यमंत्री को अपने निर्णयों, जिसमें ऐसी कोई भी योजना शामिल है, को एलजी को बताना होगा। उन्हें इसकी जांच करने और निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पीठ ने कहा कि अंतिम निर्णय उपराज्यपाल के साथ-साथ मंत्रिपरिषद को लेना होगा और मंत्रिपरिषद को उसके अनुसार कार्य करना होगा।