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उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

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30 दिसंबर, 2020

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। लड़की के साथ याचिकाकर्ता सहित छह अन्य लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था।

कोर्ट ने कहा कि याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि इसके साथ ऐसा कोई सबूत संलग्न नहीं है। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता किसी सबूत का हवाला देना चाहता है, तो वह उसे संलग्न कर सकता है और वर्तमान जमानत याचिका में इस पर बहस नहीं कर सकता।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़िता की उम्र 15 वर्ष है। जांच में यह भी पाया गया कि सात लड़कों ने विभिन्न अवसरों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए। याचिकाकर्ता भी उनमें से एक है। वर्तमान मामला इस बारे में नहीं है कि क्या नाबालिग लड़की ने प्रेम के कारण अपने प्रेमी के साथ सहवास करने की सहमति दी थी और स्वेच्छा से उसके साथ सोई थी।

लेखक: श्वेता सिंह

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