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क्या पेट्रोल पंपों में विकलांग लोगों का आवंटन विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार किया जाता है? - दिल्ली हाईकोर्ट

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19 अप्रैल 2021

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि क्या पेट्रोल पंपों पर दिव्यांग लोगों का आवंटन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने दीप्ति लेनका की याचिका पर सुनवाई की, जो 75% दृष्टिबाधित हैं। उनकी शिकायत थी कि पेट्रोल पंप के आवंटन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जा रहा था। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त से शिकायत की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। हालांकि, आयुक्त ने सिफारिश की कि प्रतिवादी अपनी नीति को फिर से तैयार करने पर विचार करें।

न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि क्या पेट्रोल पंपों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत कोई नीति बनाई गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।

लेखक: पपीहा घोषाल

पीसी - एशियाई आयु