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न्यायाधीश उत्तम आनंद मामला - हत्या के मामले में दो आरोपियों को धनबाद की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया

धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में आरोपी दोनों व्यक्तियों को धनबाद की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करना) और धारा 302 (हत्या) के साथ धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी ठहराया गया है।
सजा पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद को एक ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी थी, जब वे सैर पर निकले थे। उन्हें चोटें आईं और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
शुरुआत में इस घटना को दुर्घटना माना गया था, लेकिन घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वाहन ने जानबूझकर जज को टक्कर मारी, जब वह सड़क के किनारे चल रहे थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया, बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया।
इस घातक घटना के बाद उपजे आक्रोश के जवाब में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अदालतों की सुरक्षा और न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दायर किया।