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कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

31 अक्टूबर 2020

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायालय ने माना कि कथित अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसके परिणामस्वरूप न्याय में विफलता हुई है, यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में, याचिका में मांगी गई कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

शिकायत में लगाए गए आरोप हलगेवदेराहल्ली गांव, उत्तराहल्ली होबली, बैंगलोर दक्षिण के एस.वाई. संख्या 128 और 137 की अधिसूचना रद्द करने के संदर्भ में थे। पहली बार में, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने शिकायत को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए भेजा।

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी तथा इस आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया संदर्भ आदेश कोई स्पष्ट आदेश नहीं था।