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एनसीएलटी बॉम्बे ने आरबीआई को रिलायंस कैपिटल के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने की अनुमति दी

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राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई पीठ ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की याचिका को अनुमति दे दी, जिसमें निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया की मांग की गई थी।

29 नवंबर को, आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को बदल दिया था, “आरसीएल द्वारा अपने लेनदारों को विभिन्न भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में चूक और शासन संबंधी चिंताओं को देखते हुए, जिसे बोर्ड पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाया है।”

इसके बाद आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई को आरसीएल का प्रशासक नियुक्त किया। अगले दिन आरबीआई ने प्रशासक की सहायता के लिए सलाहकार समिति के रूप में तीन और सदस्यों की नियुक्ति की।

2 दिसंबर, 2021 को आरबीआई ने एनसीएलटी का रुख किया और आईबीसी नियमों के प्रावधानों के अनुसार, उसी दिन अंतरिम स्थगन शुरू हो गया। 6 दिसंबर, 2021 को आरबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रवि कदम ने कहा कि अधिनियम के अनुसार, केवल नियामक के पास वित्तीय सेवा प्रदाताओं के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने का अधिकार है।

प्रदीप नरहरि देशमुख और कपल कुमार वोहरा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अंतरिम स्थगन जारी रहेगा। विस्तृत आदेश का इंतजार है।


लेखक: पपीहा घोषाल