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एनआईए ने उदयपुर हत्याकांड में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

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मोहम्मद रियाज अख्तर और मोहम्मद गौस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला शुरू में राज्य पुलिस द्वारा राजस्थान के उदयपुर जिले के धानमंडी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में दर्ज किया गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा एजेंसी को जांच अपने हाथ में लेने के निर्देश दिए जाने के बाद एनआईए ने फिर से मामला दर्ज किया।

हत्या की योजना बनाने, षडयंत्र रचने और उसे अंजाम देने के आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को पुनः लागू किया गया है।

यह मामला स्थानीय दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या से जुड़ा है, जो 28 जून, 2022 को हुई थी। दोनों आरोपियों ने धारदार हथियारों से पीड़ित पर कई बार वार किया था। आरोपियों ने हत्या के लिए जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर इस कृत्य का एक वीडियो भी प्रसारित किया।

यह मामला 10 जून को तब उठा जब कन्हैया लाल तेली के खिलाफ उनके पड़ोसी ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज कराया। इसके तुरंत बाद, तेली ने 15 जून को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी दुकान के बाहर पांच से सात लोग इंतजार कर रहे हैं और अगर उसने दुकान खोली तो वे उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे।

तेली ने दावा किया कि उन्होंने एक ग्रुप में उसकी तस्वीर और पता शेयर किया था और कहा था कि अगर कोई उसे देखे या उसकी दुकान पर आए तो उसे मार दिया जाए। इसलिए उसे पकड़ लिया गया।

कन्हैया ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपों पर कहा कि उनके बेटे ने मोबाइल फोन पर गेम खेलते समय गलती से फेसबुक पर पोस्ट शेयर कर दिया। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उन्हें इस पोस्ट के बारे में पता नहीं था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।