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अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शीर्ष अदालत में दायर

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मामला: मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ

सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा ने रक्षा मंत्रालय द्वारा योजना की घोषणा करते हुए जारी अधिसूचना को रद्द करने की प्रार्थना की। याचिका के अनुसार, अग्निवीर योजना के तहत, चयनित उम्मीदवारों में से केवल 25 प्रतिशत को चार साल बाद भारतीय सेना में बने रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि बाकी को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या उन्हें रोजगार से वंचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को वेतन तो दिया जाएगा, लेकिन पेंशन आदि नहीं दी जाएगी।

शर्मा ने तर्क दिया कि यह योजना संसद की मंजूरी के बिना और राजपत्र अधिसूचना के बिना देश पर थोपी गई।