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पुणे एंटी-नारकोटिक सेल ने 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य का मारिजुआना और ब्राउन शुगर जब्त किया

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दो अलग-अलग मामलों में, पुणे के एंटी-नारकोटिक्स सेल ( "सेल ") ने तीन ड्रग पेडलर्स से 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य का मारिजुआना और ब्राउन शुगर जब्त किया है, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सेल ने 3.5 किलोग्राम से अधिक मारिजुआना और 6.2 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया।

अधिकारियों को कथित ड्रग तस्कर के बारे में सूचना मिली और उसके अनुसार, पाषाण के सुतारवाड़ी इलाके में जाल बिछाया गया। आरोपियों में से एक, मोहम्मद वसीम मोहम्मद समीर (30) को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके पास 3.5 किलोग्राम से अधिक मारिजुआना पाया गया। जांच के दौरान, उसने खुलासा किया कि उसे जब्त मारिजुआना चंद्रकांत पंडित खंडाले नामक एक अन्य व्यक्ति से आपूर्ति की गई थी। बाद में चंद्रकांत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

चतुरशृंगी पुलिस स्टेशन में दोनों तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) की धारा 8 (सी), 20 (बी) (ii) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक अन्य मामले में सेल ने हडपसर के रामटेकडी इलाके से आकाश रामलिंग ओव्हाल (27) को गिरफ्तार किया है। मुखबिरों से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने उसके कब्जे से 6.2 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। वानोवरी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस की धारा 8(सी), 21(बी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुणे पुलिस अधिकारी दोनों मामलों में आगे की जांच कर रहे हैं।

धारा 8: अपराध से प्राप्त संपत्ति से संबंधित कुछ गतिविधियों का निषेध।

धारा 8 (ए): किसी भी कोका पौधे की खेती करना या कोका पौधे के किसी भी हिस्से को इकट्ठा करना;

धारा 8 (बी): किसी भी मादक दवा या मन:प्रभावी पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या ट्रांसशिप;

धारा 21 (ए): जहां उल्लंघन छोटी मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।