Talk to a lawyer @499

समाचार

आरटीआई अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों पर लागू होता है, यदि सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित है - दिल्ली हाईकोर्ट

Feature Image for the blog - आरटीआई अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों पर लागू होता है, यदि सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित है - दिल्ली हाईकोर्ट

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सूचना मानवाधिकार उल्लंघन या भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है तो सूचना के अधिकार अधिनियम के कुछ प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय पर भी लागू होते हैं।

न्यायमूर्ति मनमोहन और सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ 7 दिसंबर, 2018 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। एकल न्यायाधीश ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने ईडी को डिवीजनल क्लर्कों की वरिष्ठता सूची से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सीआईसी ने ईडी को प्रतिवादी एलडीसी की पदोन्नति की प्रतियों के साथ-साथ मिनटों की प्रतियों और समय-समय पर जारी किए गए अस्वीकृति/पदोन्नति आदेशों की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया।

पीठ ने ईडी की चुनौती पर नोटिस जारी करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीआईसी ने शीर्ष अदालत के समक्ष एसएलपी दायर की, जिसका निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय को मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

हाईकोर्ट की बेंच ईडी की इस दलील से सहमत थी कि एक खुफिया संगठन होने के नाते उसे आरटीआई के दायरे से छूट दी जानी चाहिए, सिवाय तब जब ऐसी जानकारी मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार से संबंधित हो। हालांकि बेंच ईडी की इस दलील से सहमत नहीं थी कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में ईडी द्वारा सरकार को दी गई जानकारी ही मुहैया कराई जानी चाहिए।

पीठ ने कहा, "मानवाधिकार की अभिव्यक्ति को संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता। मानवाधिकारों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है, जैसे कि भूखमरी को समाप्त करने के लिए यातना और मनमाने ढंग से कारावास का विरोध करना। वास्तव में, मानवाधिकार परिवर्तनकारी और प्रगतिशील दोनों हैं।"

पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई किसी भी जांच से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांग रहा है। इसी के मद्देनजर, पीठ ने एजेंसी को अधिनियम के तहत मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।