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सुप्रीम कोर्ट ने उस जोड़े को संरक्षण की अनुमति दी, जिन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संरक्षण देने से इनकार कर दिया था
सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लिव-इन-रिलेशन में रह रहे एक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था, तथा कहा था कि लिव-इन-रिलेशन नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, इसलिए कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दम्पति को पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
पीठ ने आगे टिप्पणी की , "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि यह जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए पुलिस को कानून के अनुसार शीघ्रता से कार्य करना चाहिए, जिसमें उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से अप्रभावित होकर, भय/धमकी को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को कोई भी सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।"
लेखक: पपीहा घोषाल