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सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

मामला: सिद्दीक़ कप्पन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एकल पीठ के न्यायमूर्ति ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ कप्पन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
अक्टूबर 2020 में, मलयालम समाचार पोर्टल अज़िमुखम के रिपोर्टर और केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की दिल्ली इकाई के सचिव कप्पन को 19 वर्षीय एक लड़की की हत्या और सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया। कप्पन और तीन अन्य पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।
जुलाई 2021 में मथुरा की एक अदालत ने कप्पन की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि कप्पन और अन्य सह-आरोपी उस समय स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जब वे यूपी में हाथरस सामूहिक बलात्कार की घटना को कवर करने के लिए जा रहे थे।