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रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े गए दिल्ली के स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को 5 साल की जेल

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रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े गए दिल्ली के स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को 5 साल की जेल

24 नवंबर 2020

दिल्ली के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), लाजपत नगर के पूर्व विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरपी भाटिया को पांच साल के साधारण कारावास और 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह आदेश उस मामले में पारित किया गया है जिसमें सीबीआई ने एक शिकायत पर मामला दर्ज किया था जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी नई दिल्ली के अलकनंदा बाजार में एक दुकान है। 8 अगस्त, 2018 को आरपी भाटिया ने एमसीडी के एक इंस्पेक्टर के साथ बाजार का दौरा किया, जिन्होंने शिकायतकर्ता की दुकान के लिए चालान जारी किया था और 13 अगस्त, 2018 को विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।

आरोप है कि उसी दिन शिकायतकर्ता ने विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से उनकी अदालत में मुलाकात की, जिन्होंने चालान निपटाने के लिए कथित तौर पर 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब भाटिया ने उसी साल 18 अगस्त को शिकायतकर्ता को अपनी अदालत में बुलाया तो फिर से मांग की गई और बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम घटाकर 25,000 रुपये कर दी गई।