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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को समन जारी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका के जवाब में समन जारी किया है। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में एजेंसी के सामने पेश होने से बार-बार इनकार किया है, जिसके कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा।
राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को उपस्थित होने का आदेश देते हुए समन जारी किया। ईडी ने 6 मार्च को केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए उनके समन का लगातार पालन न करने का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री, जिन्हें 2 नवंबर, 2023 को अपना पहला समन मिला था, ने ईडी के कॉल को "अवैध" और "राजनीति से प्रेरित" करार देते हुए खारिज कर दिया है।
यह घटनाक्रम चल रही कानूनी लड़ाई में जटिलता की एक परत जोड़ता है, जो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच को लेकर केजरीवाल और ईडी के बीच टकराव को उजागर करता है। मामले के खुलने के साथ ही समन और उसके बाद की कानूनी कार्यवाही पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी।
लेखक: अनुष्का तरानिया
समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी