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उच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना में पद पाने की मांग कर रहे एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी
उच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद के लिए नामांकन करने वाले एक व्यक्ति की अपील खारिज कर दी। उसने मेडिकल बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे अधिक वजन, बैठने में असमर्थता और हाइपरबिलिरुबिनेमिया से पीड़ित होने के आधार पर सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।
याचिकाकर्ता की ऊंचाई (178 सेमी और 19 वर्ष) के लिए मेडिकल परीक्षा और मेडिकल बोर्ड के मैनुअल में उल्लिखित वजन का मानदंड 6.3 किलोग्राम के मार्जिन के साथ 63 किलोग्राम था। हालांकि, मेडिकल बोर्ड के रिकॉर्ड और अपील मेडिकल बोर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता का दर्ज वजन क्रमशः 83 किलोग्राम और 80 किलोग्राम था।
अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिका को खारिज करने के लिए एक ही आधार पर्याप्त था।
''यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता, मेडिकल बोर्ड/अपील मेडिकल बोर्ड का गठन करने वाले अधिकारियों पर किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप लगाए बिना, याचिकाकर्ता का वजन करने के उनके निष्कर्षों का खंडन नहीं कर सकता है।'' उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा।
लेखक: पपीहा घोषाल