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यूनाइटेड किंगडम हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर आवेदन को खारिज कर दिया

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यूनाइटेड किंगडम हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर आवेदन को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अपील की अनुमति कागज पर खारिज कर दी गई। भगोड़ा हीरा व्यापारी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है।

इस अस्वीकृति से मोदी के पास अगले पांच दिनों के भीतर एक नई अपील आवेदन के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष मौखिक सुनवाई का एक मौका बचा है, जिसके बाद न्यायालय यह तय करेगा कि वह पूर्ण सुनवाई अपील के लिए आगे बढ़ सकता है या नहीं।

पृष्ठभूमि

मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी पर पीएनबी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इन लोगों ने धोखाधड़ी करके लोन एग्रीमेंट और एलओयू हासिल किए हैं। उन पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मोदी पर "सबूत मिटाने" और "मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी" के आरोप भी लगे हैं।

इस साल फरवरी में, यूके के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम दृष्टया मामला देखते हुए नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के पक्ष में फैसला सुनाया। भारत सरकार ने 27 जुलाई 2018 को उनके प्रत्यर्पण का पहला अनुरोध किया था। पीएनबी घोटाले के लिए उन पर दो आपराधिक कार्यवाही चल रही है, एक सीबीआई द्वारा और दूसरी ईडी द्वारा।

लेखक: पपीहा घोषाल