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शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर को उसके खिलाफ दर्ज छह प्राथमिकी (एफआईआर) में जमानत दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज छह एफआईआर में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को ज़मानत दे दी है। यह देखते हुए कि पटियाला कोर्ट ने जुबैर को पहले ही ज़मानत दे दी थी और इसलिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह आदेश पारित किया।
अदालत ने कहा कि जुबैर की लगातार हिरासत उचित नहीं है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश की एफआईआर में लगाए गए आरोप दिल्ली पुलिस की एफआईआर के समान हैं।
इसके अलावा, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज छह एफआईआर को भी एक साथ जोड़ दिया और उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।
पीठ ने जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड पेश करने का निर्देश दिया, जिसे रिहा होने से पहले पटियाला हाउस में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
जुबैर ने यूपी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज छह एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जुबैर पर हाथरस, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में छह मामले दर्ज हैं।