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उबर और अन्य एग्रीगेटर्स को 16 मार्च 2022 से पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा - बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओला और उबर के साथ-साथ अन्य कैब एग्रीगेटर्स को इस साल 16 मार्च से पहले महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य भर में सभी परिवहन प्राधिकरणों को लाइसेंस देने का अधिकार दे।

ऐसे मामलों के लिए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विनय जोशी की पीठ ने निर्देश दिया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) अपीलीय प्राधिकारी होगा।

उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यदि लाइसेंस अस्वीकृत कर दिया जाता है तो एमएसीटी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है और इस बीच एग्रीगेटर्स को आगे की गतिविधियां जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पीठ परिवहन एग्रीगेटर्स के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की कमी के लिए एग्रीगेटर्स के खिलाफ सविना क्रैस्टो द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, याचिकाकर्ता ने बताया कि टैक्सी एग्रीगेटर्स को अधिनियम के तहत निर्धारित लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने बताया कि मसौदा नियमों को महाराष्ट्र एग्रीगेटर विनियमन नियम के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, अधिकारियों से मंजूरी लंबित है। राज्य ने आगे स्पष्ट किया कि नियमों के अभाव में, वे केंद्र के दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होंगे।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके बावजूद राज्य ने उबर को आवश्यक लाइसेंस के बिना भी राज्य में टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी।

पीठ ने कहा कि जब तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक केंद्र सरकार के दिशानिर्देश एग्रीगेटर्स के लिए बाध्यकारी होंगे।