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उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली- दिल्ली कोर्ट

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मामला: उमर खालिद बनाम राज्य

फरवरी 2020 के दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए राहत प्रदान की थी, तथा 7 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

खालिद को 23 दिसंबर को जेल से रिहा किया जाएगा जिसके बाद 30 दिसंबर को वह आत्मसमर्पण करेगा।

खालिद को 2020 में गिरफ़्तार किया गया था और वह दो साल से ज़्यादा जेल में रह चुका है। उसने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए ज़मानत मांगी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस ने आखिरी मौके पर दलील दी कि खालिद अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार होगा, जिसमें उसका स्थान बताना भी शामिल है। उन्होंने यूएपीए के कई मामलों का हवाला दिया, जिनमें कुछ शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी गई है।

इसके अलावा, पेस ने सुझाव दिया कि खालिद पर भी सिद्दीक कप्पन जैसी ही शर्तें लागू होनी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देते समय लगाया था। पेस की इस चिंता के जवाब में कि खालिद गलत सूचना फैलाएगा और बोलकर अशांति पैदा करेगा, खालिद ने साक्षात्कार न देने की कसम खाई थी।

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