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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधायक द्वारा सायरन के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक व्यक्ति की जनहित याचिका खारिज कर दी

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के विधान सभा सदस्य कुंवर प्रणव सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के वाहन पर सायरन के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने उमेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जनहित याचिका 'राजनीतिक विचारों से प्रेरित' थी क्योंकि यह चुनावी मौसम की शुरुआत में दायर की गई थी और विधायक 2017 से सायरन का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जनहित याचिका में कानून और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इसे देखते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन कल्याण कोष में 50,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वे जिला मजिस्ट्रेट को दो सप्ताह के भीतर सूचित करें कि उक्त राशि जमा की गई है या नहीं।


लेखक: पपीहा घोषाल