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पानी हमारे सिर से ऊपर चला गया है। अब हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत हो गया! - दिल्ली हाईकोर्ट
2 मई 2021
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस विपिन सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कोविड-19 प्रबंधन और ऑक्सीजन टैंकरों के आवंटन की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि टैंकरों की व्यवस्था करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली औद्योगिक राज्य नहीं है और उसके पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं हैं, इसलिए वह आपूर्ति की सुविधा नहीं दे सकती। इस पर अदालत ने आगे कहा कि आवंटन 20 अप्रैल से लागू है और एक भी दिन के लिए राष्ट्रीय राजधानी को आवंटित आपूर्ति नहीं मिली है।
न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो 03.05.2021 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें। स्थिति को देखते हुए न्यायालय आदेश का पालन न करने की स्थिति में अवमानना कार्यवाही शुरू करने पर भी विचार कर सकता है।
"पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। अब केंद्र सरकार सब कुछ व्यवस्थित करेगी। बस, बहुत हो गया!"
कोर्ट ने कहा कि एक घंटे से ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण बत्रा अस्पताल में 8 लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने निजी और सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के दाखिले और डिस्चार्ज होने का डेटा इकट्ठा करने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
लेखक - पपीहा घोषाल
पीसी - पत्रक