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व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
26 मई 2021
व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने तर्क दिया कि यह क्लॉज निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और असंवैधानिक है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रेखांकित किया गया है। व्हाट्सएप ने कहा कि ट्रेसेबिलिटी निजी कंपनियों को हर दिन अरबों संदेशों के लिए किसने क्या कहा और क्या साझा किया, यह संग्रहीत करने के लिए मजबूर करेगी, जिसके लिए प्लेटफॉर्म को कानून प्रवर्तन को सौंपने के लिए डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यह प्रावधान एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की अवधारणा के खिलाफ है।
व्हाट्सएप ने आगे बताया कि निर्दोष लोगों को ऐसी सामग्री साझा करने के लिए जांच और जेल में डाला जा सकता है, जिसे उन्होंने नहीं बनाया है, या जिसे उन्होंने किसी चिंता या सटीकता की जांच के लिए साझा किया है।
इस प्रकार, इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने तथा खंड को लागू होने से रोकने का अनुरोध किया गया है।
लेखक - पपीहा घोषाल