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महिला श्रमिकों को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने की बाध्यता नहीं होगी - यूपी सरकार की अधिसूचना

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उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और यदि वह इन घंटों के दौरान काम करने से इनकार करती है तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।

अधिसूचना में कुछ शर्तों के अधीन कारखानों को कारखाना अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

काम के घंटों पर प्रतिबंध के अलावा, अधिसूचना में नियोक्ता द्वारा महिला द्वारा प्रतिबंधित घंटों के दौरान काम करने की स्थिति में निःशुल्क परिवहन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, नियोक्ता को कार्यस्थल के पास शौचालय, चेंजिंग रूम, पीने की सुविधा और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाजनक सुविधाएँ प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाएं, इसके लिए निवारण तंत्र स्थापित करें तथा उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दें।

इसके अलावा, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि फैक्ट्रियां निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करेंगी तो उनकी अनुमति स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी।