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दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, दिल्ली सरकार के पोर्टल पर विज्ञापित नौकरियों में न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने का आरोप
मामला: मोहम्मद इमरान अहमद बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य।
पीठ: मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद
दिल्ली सरकार के पोर्टल पर विज्ञापित नौकरियों में कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिए जाने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली सरकार से उसका पक्ष पूछा है और मामले की अगली सुनवाई 23 मई, 2023 को तय की है। पीठ ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है।
कानून के छात्र मोहम्मद इमरान अहमद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में मजदूरों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, श्रम कानूनों को लागू करने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर विज्ञापित किए जा रहे विभिन्न नौकरी के अवसरों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें सरकार के 14 अक्टूबर, 2022 के आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम पर विज्ञापित किया जा रहा है, जिसमें प्रति माह न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। याचिकाकर्ता मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा और श्रम कानूनों को लागू करने की मांग कर रहा है ताकि श्रमिकों का शोषण रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें कानून के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को वेतन के वैध भुगतान के संबंध में दिल्ली सरकार से संपर्क किया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं मिली।
याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यूनतम वेतन का भुगतान न किए जाने से असमानता पैदा हुई है और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने पीठ से दिल्ली सरकार को आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर न्यूनतम वेतन से कम वेतन वाली नौकरी रिक्तियों का विज्ञापन करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिका में न्यायालय से सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान की निगरानी आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से करे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन मिले।