संशोधन सरलीकृत
जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2021
जनसंख्या नियंत्रण विधेयक क्या है?
वर्ष 2019 में संसद में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश किया गया, जिसका उद्देश्य देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करना था। यह विधेयक केवल उन विवाहित जोड़ों पर लागू था, जिनमें लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, जो दिन-प्रतिदिन खतरनाक दर से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के अनुसार, यदि समय सीमा के भीतर नियंत्रित नहीं किया गया तो भारत की जनसंख्या 10 वर्षों के भीतर चीन की जनसंख्या से आगे निकल सकती है और यह एक वास्तविकता बन गई। इस विधेयक पर 125 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे और यह अभी भी भारत में कानून नहीं बन पाया है।
संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019 के बाद राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य करों, रोजगार, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में प्रोत्साहन देकर छोटे परिवार की संस्कृति को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य लोगों को अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने और विभिन्न उपायों के माध्यम से गोद लेने को बढ़ावा देना था। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019 में उन दंपतियों के लिए दंड की भी बात की गई है जो दो बच्चों की नीति का पालन नहीं करेंगे, जैसे चुनाव लड़ने से रोकना, सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित करना, वित्तीय लाभों से वंचित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभों में कमी करना। इसके अलावा, विधेयक में यह भी अनिवार्य किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार को यह वचन देना चाहिए कि वे दो से अधिक बच्चे नहीं पैदा करेंगे।
विधेयक के उद्देश्य
जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2019 का उद्देश्य देश के भीतर निम्नलिखित कई कारणों के इर्द-गिर्द घूमता है:
- केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित मूल्य पर गर्भनिरोधक संसाधन उपलब्ध कराना है;
- सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले सौ जिलों में जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित करना, जिसे जिला जनसंख्या स्थिरीकरण समिति कहा जाएगा, जिसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कलेक्टर तथा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति से एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- उच्च जनसंख्या वृद्धि दर बेरोजगारी को जन्म दे सकती है, क्योंकि प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से छोटे परिवारों को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के उपयोग में स्थिरता लाई जा सके।
जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के पक्ष और विपक्ष
पेशेवरों
- यदि किसी विवाहित दम्पति का एक ही बच्चा है और वह स्वेच्छा से नसबंदी ऑपरेशन कराना चाहता है तो सरकार उसके बच्चे को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरियों में चयन तथा अन्य लाभ, जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, में प्राथमिकता देगी।
- यदि किसी विवाहित दम्पति की एक ही संतान गरीबी रेखा से नीचे है और वह स्वेच्छा से नसबंदी ऑपरेशन कराना चाहता है, तो उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त सरकार बालक के लिए एकमुश्त 60 हजार रुपये तथा बालिका के लिए एक लाख रुपये देगी।
- उन सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक अनिवार्य विषय शुरू किया जाएगा, जहां औसत प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर 2.1 बच्चे प्रति महिला से अधिक है।
- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण या जीवन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना लोगों की आवश्यकताओं और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन पर्याप्त हों।
दोष
- यह विधेयक गुमराह करने वाला है और इसमें भारत की जनसांख्यिकी को काफी हद तक गलत तरीके से समझा गया है।
- विधेयक का एक प्रमुख नुकसान यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न जैसी गरीबी-विरोधी योजनाओं के तहत लाभ से वंचित करने के माध्यम से हतोत्साहन से आबादी के सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग प्रभावित होंगे और उनकी गरीबी और बढ़ेगी।
- जैसा कि हम प्रमुख भारतीयों की मानसिकता से अच्छी तरह परिचित हैं, "पुत्र-मात्र वरीयता" हमेशा विद्यमान रहेगी और यह दो-बच्चे की नीति लिंग-चयनात्मक प्रथाओं और जबरन नसबंदी के माध्यम से महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ डालेगी।
- विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार को यह वचन देना होगा कि वे दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। उन्हें एक से अधिक बच्चे पैदा करने की अनुमति केवल जीवित बच्चों में से किसी के विकलांग होने की स्थिति में ही दी जाएगी और यदि कोई कर्मचारी इस अधिनियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
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