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भारत में शक्तियों का पृथक्करण

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1. शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा 2. भारत में शक्तियों के पृथक्करण के लिए संवैधानिक प्रावधान

2.1. विधान मंडल

2.2. कार्यकारिणी

2.3. न्यायतंत्र

3. भारत में शक्तियों के पृथक्करण की विशेषताएं

3.1. कार्यों का ओवरलैपिंग

3.2. नियंत्रण और संतुलन

3.3. न्यायिक स्वतंत्रता

3.4. व्याख्या में लचीलापन

4. शक्तियों के पृथक्करण का व्यावहारिक कार्य

4.1. विधान मंडल

4.2. कार्यकारिणी

4.3. न्यायतंत्र

5. शक्तियों के पृथक्करण को आकार देने वाले ऐतिहासिक निर्णय

5.1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

5.2. इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975)

5.3. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

5.4. आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

5.5. विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997)

6. भारत में शक्तियों के पृथक्करण की चुनौतियाँ

6.1. न्यायिक अतिक्रमण

6.2. विधायी अकुशलता

6.3. कार्यकारी प्रभुत्व

6.4. अतिव्यापी जिम्मेदारियाँ

6.5. संसाधन की कमी

7. आगे का रास्ता 8. निष्कर्ष 9. पूछे जाने वाले प्रश्न

9.1. प्रश्न 1.शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है?

9.2. प्रश्न 2. क्या भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का स्पष्ट उल्लेख है?

9.3. प्रश्न 3. भारत में शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित कुछ ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?

9.4. प्रश्न 4. भारत में शक्तियों के पृथक्करण की चुनौतियाँ क्या हैं?

9.5. प्रश्न 5. कौन से उपाय भारत में शक्तियों के पृथक्करण को मजबूत कर सकते हैं?

9.6. संदर्भ

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत शासन में एक आधारभूत सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने, क्रियान्वयन करने और न्यायनिर्णय लेने की शक्ति सरकार की विभिन्न शाखाओं में वितरित की जाए। यह विभाजन किसी एक इकाई में शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने के लिए बनाया गया है, जिससे लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा होती है और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। भारत में, यह सिद्धांत संवैधानिक ढांचे को रेखांकित करता है, जिसे संसदीय लोकतंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।

जबकि यह अवधारणा राजनीतिक दार्शनिक मोंटेस्क्यू से उत्पन्न हुई थी, भारत ने इसे एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए अपनाया है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्वतंत्रता को संतुलित करती है, जबकि परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। इस लचीले दृष्टिकोण ने भारतीय शासन को जटिल सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाया है।

शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत त्रिपक्षीय प्रणाली की वकालत करता है जहां सरकार की प्रत्येक शाखा अलग और विशिष्ट कार्य करती है:

  • विधायिका - यह कानून बनाती है।

  • कार्यपालिका - यह कानूनों को लागू करती है और राज्य के मामलों का प्रबंधन करती है।

  • न्यायपालिका - यह कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का समाधान करती है और न्याय सुनिश्चित करती है।

मोंटेस्क्यू ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई एक शाखा ओवरलैपिंग शक्तियों का प्रयोग करती है तो स्वतंत्रता से समझौता होगा। भारत में, यह सिद्धांत निरपेक्ष नहीं है, लेकिन सभी शाखाओं के सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए जाँच और संतुलन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लचीलेपन के साथ लागू किया जाता है।

भारत में शक्तियों के पृथक्करण के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में यद्यपि स्पष्ट रूप से "शक्तियों के पृथक्करण" शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी इसमें तीनों शाखाओं की भूमिकाओं और कार्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है -

विधान मंडल

अनुच्छेद 79-122 (संघ के लिए) और अनुच्छेद 168-212 (राज्यों के लिए) के तहत सशक्त विधानमंडल कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है।

कार्यकारिणी

राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः अनुच्छेद 53 और 154 के तहत कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित हैं।

न्यायतंत्र

अनुच्छेद 124-147 (सुप्रीम कोर्ट) और 214-231 (हाई कोर्ट) न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक व्याख्या में भूमिका पर जोर देते हैं। अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

भारत में शक्तियों के पृथक्करण की विशेषताएं

शक्तियों के पृथक्करण का भारत का मॉडल अपने लचीलेपन, नियंत्रण और संतुलन, तथा शाखाओं के बीच सहयोग की आवश्यकता के कारण विशिष्ट है।

कार्यों का ओवरलैपिंग

कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है, क्योंकि मंत्री संसद या राज्य विधानसभाओं से चुने जाते हैं। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से विधायिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों या कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को अमान्य कर सकती है।

नियंत्रण और संतुलन

न्यायपालिका विधायी और कार्यकारी कार्यों की निगरानी करती है। विधानमंडल प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव और संसदीय समितियों जैसे तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाए रखता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, औपचारिक प्रमुख होते हुए भी, कानून बनाने में वीटो शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

न्यायिक स्वतंत्रता

न्यायिक स्वतंत्रता को निश्चित कार्यकाल, संरचित नियुक्ति प्रक्रियाओं और मनमाने तरीके से हटाए जाने से सुरक्षा के माध्यम से बनाए रखा जाता है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, जो राज्य के विरुद्ध भी न्याय सुनिश्चित करती है।

व्याख्या में लचीलापन

भारतीय न्यायालयों ने शक्तियों के पृथक्करण की व्याख्या लचीले ढंग से की है, तथा शाखाओं की स्वतंत्रता और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित किया है।

शक्तियों के पृथक्करण का व्यावहारिक कार्य

सरकार की प्रत्येक शाखा के कामकाज में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट है।

विधान मंडल

संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का काम सौंपा गया है। वे शासन के लिए कानून पर बहस करते हैं, उसकी जांच करते हैं और उसे पारित करते हैं।

उदाहरण - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को गहन विचार-विमर्श के बाद कानून बनाया गया, जो आर्थिक सुधारों में विधानमंडल की भूमिका को दर्शाता है।

कार्यकारिणी

कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और दैनिक शासन की देखरेख करती है। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी संबंधित परिषदें शामिल हैं।

उदाहरण - कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में कार्यपालिका की भूमिका, जिसमें टीकाकरण और राहत उपाय शामिल हैं, इसके नीति-निर्माण और प्रशासनिक कार्यों पर प्रकाश डालती है।

न्यायतंत्र

न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, उनकी संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह विवादों का निपटारा करती है, चाहे वे नागरिकों के बीच हों या राज्य और उसके नागरिकों के बीच।

उदाहरण - सुप्रीम कोर्ट का 2019 का अयोध्या फैसला संवेदनशील सामाजिक-धार्मिक विवादों को सुलझाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

शक्तियों के पृथक्करण को आकार देने वाले ऐतिहासिक निर्णय

भारतीय न्यायालयों ने कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से शक्तियों के पृथक्करण की रूपरेखा को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है -

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

इस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत को स्थापित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि शक्तियों के पृथक्करण जैसे मौलिक सिद्धांतों में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता।

इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975)

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक सिद्धांतों की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए 39वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि विधायी शक्तियां शाखाओं के बीच संतुलन को कमजोर नहीं कर सकतीं, तथा शक्तियों के पृथक्करण को संसद द्वारा नष्ट होने से बचा सकती हैं।

आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

इस मामले ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया तथा विधानमंडल की उनमें मनमाने ढंग से संशोधन करने की क्षमता को सीमित किया।

विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997)

इस निर्णय ने जवाबदेही के सिद्धांत को मजबूत किया तथा कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत में शक्तियों के पृथक्करण की चुनौतियाँ

अपने आधारभूत महत्व के बावजूद, व्यवहार में इस सिद्धांत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है -

न्यायिक अतिक्रमण

न्यायपालिका द्वारा अक्सर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के माध्यम से विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के उदाहरणों ने अतिक्रमण के बारे में चिंताएं उत्पन्न की हैं।

उदाहरण - कुछ पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तथा पर्यावरण नीतियों में उसका हस्तक्षेप प्रायः अर्ध-विधायी प्रतीत होते हैं।

विधायी अकुशलता

कानून निर्माण में विलंब के कारण कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई है, तथा संसदीय बहस को दरकिनार कर दिया गया है।

उदाहरण - कृषि सुधारों पर अध्यादेश को परामर्श के अभाव के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा।

कार्यकारी प्रभुत्व

केंद्र या राज्यों में एक पार्टी का प्रभुत्व कभी-कभी संसदीय जवाबदेही को कमजोर कर देता है, तथा सत्ता कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है।

अतिव्यापी जिम्मेदारियाँ

मंत्रियों का विधानमंडल का हिस्सा होना सिद्धांत की शुद्धता से समझौता करता है, हालांकि यह सम्मिलन भारत की संसदीय प्रणाली का अभिन्न अंग है।

संसाधन की कमी

विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं और न्यायालयों में संसाधनों और कर्मचारियों की कमी से न्याय और शासन में देरी होती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता कमजोर होती है।

आगे का रास्ता

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए कुछ उपायों पर विचार किया जा सकता है -

  • न्यायिक संयम - न्यायालयों को अपने संवैधानिक अधिदेश का अतिक्रमण करने से बचने के लिए नीति निर्माण में सावधानी बरतनी चाहिए।

  • निगरानी को मजबूत करना - संसदीय समितियों को कार्यपालिका की प्रभावी जांच करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

  • पारदर्शिता और जवाबदेही - विधायी और कार्यकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने से जनता का विश्वास बहाल हो सकता है।

  • न्यायिक सुधार - विलंब और संसाधनों की कमी को दूर करने से न्यायिक स्वतंत्रता और दक्षता को बढ़ावा मिल सकता है।

  • जन जागरूकता - शासन तंत्र के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने से सत्ता पर बेहतर नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बना हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की कोई भी एक शाखा अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। जबकि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से "शक्तियों के पृथक्करण" शब्द का उपयोग नहीं करता है, यह स्पष्ट रूप से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को चित्रित करता है। भारत का दृष्टिकोण लचीलेपन से चिह्नित है, जो प्रभावी शासन को सक्षम करने वाले जांच और संतुलन की अनुमति देता है। इन शाखाओं के बीच परस्पर क्रिया जवाबदेही, न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक आदर्शों के पालन को सुनिश्चित करती है। हालाँकि, न्यायिक अतिक्रमण, विधायी अकुशलता और कार्यकारी प्रभुत्व जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं, जो इस सिद्धांत के संतुलन और शक्ति को बनाए रखने के लिए सुधारों और अधिक सहयोग की माँग करती हैं।

पूछे जाने वाले प्रश्न

यहां कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) दिए गए हैं जो भारत में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं

प्रश्न 1.शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है?

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत शासन का एक सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को तीन शाखाओं में विभाजित करता है: विधायिका (कानून बनाना), कार्यपालिका (कानून लागू करना), और न्यायपालिका (कानून की व्याख्या और विवाद समाधान)। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक शाखा हावी न हो, जवाबदेही को बढ़ावा दे और लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा करे।

प्रश्न 2. क्या भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का स्पष्ट उल्लेख है?

भारतीय संविधान में "शक्तियों का पृथक्करण" शब्द का सटीक प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, तथा उनके बीच शक्ति का उचित वितरण और संतुलन सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 3. भारत में शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित कुछ ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?

कुछ प्रमुख निर्णयों में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) शामिल है, जिसने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, और इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975), जिसने न्यायिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। इन निर्णयों ने सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच की सीमाओं को स्पष्ट करने में मदद की है।

प्रश्न 4. भारत में शक्तियों के पृथक्करण की चुनौतियाँ क्या हैं?

चुनौतियों में न्यायिक अतिक्रमण शामिल है, जहां न्यायपालिका विधायी या कार्यकारी क्षेत्रों में कदम रखती है, विधायी अक्षमता कार्यकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती है, और संसदीय प्रणाली के कारण जिम्मेदारियों का अतिव्यापन होता है। संसाधन की कमी भी प्रत्येक शाखा के प्रभावी कामकाज में बाधा डालती है।

प्रश्न 5. कौन से उपाय भारत में शक्तियों के पृथक्करण को मजबूत कर सकते हैं?

न्यायिक संयम को मजबूत करना, संसदीय निगरानी को बढ़ाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, न्यायिक विलंब को दूर करना, तथा शासन तंत्र के बारे में जनता को शिक्षित करना, ये सभी शक्ति संतुलन को बनाए रखने तथा अधिक प्रभावी और जवाबदेह शासन प्रणाली सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं।

संदर्भ

https://blog.ipleaders.in/separation-of-powers/

https://ijtr.nic.in/articles/art35.pdf

https://nliulawreview.nliu.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/SEPARATION-OF-POWERS-A-COMPARATIVE-STUDY-OF-INDIA-USA-UK-AND-FRANCE-Article-6.pdf