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संशोधन सरलीकृत

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2020

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परिचय

केंद्र सरकार ने पेटेंट अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”) की धारा 159 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 अक्टूबर, 2020 को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2020 (“नियम”) पारित किए थे।

संशोधन ने फॉर्म 27 दाखिल करने तथा अंग्रेजी में न लिखे गए प्राथमिकता दस्तावेजों का सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर दिया है।

भारतीय पेटेंट कानून आविष्कारक को 20 साल का पेटेंट एकाधिकार देता है। भारतीय पेटेंट कानून आविष्कार का भारत के क्षेत्र में व्यवसायीकरण करने का दायित्व लागू करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आविष्कार का लाभ आम जनता तक पहुंचे, और इस एकाधिकार के बदले में यह सुनिश्चित हो सके।

धारा 146(2) के अनुसार प्रत्येक पेटेंटधारक और लाइसेंसधारक को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उन्होंने भारत में उस आविष्कार पर किस हद तक काम किया है। यह एक विशेष प्रावधान है और दुनिया भर के अधिकांश पेटेंट कानूनों में नहीं पाया जा सकता है। यह विवरण फॉर्म 27 के अनुसार दाखिल किया जाना चाहिए। यह विवरण पेटेंट कार्यालय को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आविष्कार उचित मूल्य पर बड़े पैमाने पर जनता के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध था या नहीं। विवरण प्रस्तुत करने में विफलता पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग या यहां तक कि पेटेंट के बाद के निरसन को ट्रिगर करेगी।

यद्यपि पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान बना दी गई है, संशोधन द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं:

  1. नियम 21 (प्राथमिकता दस्तावेज दाखिल करना) - संशोधन में अब नियम 21 में पीसीटी विनियमन शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय में फॉर्म पीसीटी/आईबी/304 की एक प्रति प्रस्तुत करना प्राथमिकता दस्तावेज दाखिल करने के लिए पर्याप्त है।

  2. नियम 131(बी) (फॉर्म और तरीका जिसमें धारा 146(2) के तहत विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है) - संशोधन के अनुसार, फॉर्म 27 को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने (पहले तीन महीने) के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

  3. फॉर्म 27 (भारत में व्यावसायिक पैमाने पर पेटेंट किए गए आविष्कार के क्रियान्वयन के संबंध में विवरण) - संशोधन से आविष्कारक के लिए उसे दिए गए सभी पेटेंटों के लिए फॉर्म 27 में एक ही व्यावसायिक विवरण दाखिल करना संभव हो गया है।

केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विधायी संशोधन एक आविष्कारक द्वारा रखे गए कई संबंधित पेटेंट के लिए एक ही फॉर्म दाखिल करने की अनुमति देकर पेटेंट अभियोजन को सरल बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह संशोधन नवाचारों, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करके और भारतीय पेटेंट कानून के तहत इसके पर्याप्त संरक्षण के माध्यम से देश के पेटेंट परिदृश्य में पथ-प्रदर्शक परिवर्तन लाने का वादा करता है।