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वोग को हाल ही में स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है

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मामला: एमएम करिअप्पा और अन्य बनाम एडवांस मैगज़ीन पब्लिशर्स, इंक

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में वोग फैशन इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु को निचली अदालत द्वारा लगाए गए स्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त कर दिया है।

न्यायमूर्ति एम.आई. अरुण के अनुसार, फैशन पत्रिका के ग्राहकों को यह पता होगा कि प्रकाशन कोई फैशन संस्थान संचालित नहीं करता है, तथा छात्रों द्वारा बरती जाने वाली सावधानी को देखते हुए, यह सोचना भी संभव नहीं है कि संस्थान पत्रिका से संबद्ध है।

इसके अलावा, पत्रिका ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन दावा छोड़ दिया क्योंकि दोनों ट्रेडमार्क अलग-अलग श्रेणियों के तहत पंजीकृत थे।
यह पाते हुए कि ट्रेडमार्क का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, न्यायालय के लिए एकमात्र प्रश्न यह रह गया था कि क्या संस्थान ने 'वोग' शब्द को अपना शब्द बता दिया था।

न्यायालय के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि इच्छुक छात्र या पत्रिका के पाठक संस्थान द्वारा इस शब्द के प्रयोग से भ्रमित नहीं होंगे।

इसलिए, इसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और संस्थान की अपील को स्वीकार कर लिया। इसने वोग मैगज़ीन द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया।