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गवाही क्या है?

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न्यायालय के समक्ष गवाह द्वारा मौखिक या लिखित रूप में दिया गया बयान गवाह की गवाही कहलाता है। सिविल ट्रायल या आपराधिक ट्रायल में गवाह की गवाही की प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित की गई है। हालाँकि, न्यायालय के निर्देश पर, गवाह को हलफनामे के माध्यम से बयान देना होता है, और उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष दाखिल करना होता है।

गवाह:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार, कोई भी सक्षम व्यक्ति गवाह हो सकता है जो उस कार्रवाई के ज्ञान के संबंध में बयान दे सकता है जिस पर मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई है। केवल नीचे उल्लेखित, ये लोग अदालत के समक्ष गवाह नहीं हो सकते हैं, जो इस आधार पर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं।

  • उनके बचपन के वर्ष

  • अत्यधिक वृद्धावस्था

  • अत्यधिक गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।

गवाहों के प्रकार:

अभियोजन पक्ष का गवाह:

कोई भी व्यक्ति जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में न्यायालय के समक्ष बयान प्रस्तुत करने के लिए लाया गया हो।

बचाव पक्ष का गवाह

कोई भी गवाह जो अभियुक्त को दोषमुक्त करने के समर्थन में, या प्रतिवादी/प्रतिवादी के दावे का समर्थन करने के लिए बयान देता है, उसे बचाव पक्ष का गवाह कहा जाता है।

प्रत्यक्षदर्शी:

कोई भी गवाह जो अपराध के समय और स्थान पर मौजूद था और जिसने पूरी प्रामाणिकता के साथ बयान दिया था, उसे प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में जाना जाता है।

गवाह:

कोई भी गवाह, जो किसी विशेष पेशे का विशेषज्ञ हो, (सामान्य व्यक्ति जैसे डॉक्टर से परे) और जिसका बयान मुकदमे के संबंध में महत्वपूर्ण हो, विशेषज्ञ गवाह के रूप में जाना जाता है।

बाल गवाह:

कोई भी बच्चा जो न्यायालय के समक्ष प्रश्न को समझने में सक्षम है तथा उसके लिए तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है, उसे बाल गवाह के रूप में जाना जाता है।

माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संतोष रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1992 CriLJ 2493 के मामले में बाल गवाह के संबंध में स्थापित आधार निर्धारित किए हैं । न्यायालय ने निर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम किसी विशेष आयु को किसी गवाह को उसकी कम उम्र के कारण गवाही देने में अक्षम मानने के लिए सीमा रेखा के रूप में निर्धारित नहीं करता है। प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने की एक बच्चे की बौद्धिक क्षमता ही गवाही देने की योग्यता का एकमात्र परीक्षण है।

न्यायालय ने आगे कहा कि जब 12 वर्ष से कम आयु का कोई बालक न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित होता है, तो न्यायालय को उसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने से पहले उससे उचित प्रश्न पूछकर स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वह सामान्य प्रश्नों को समझ सकता है तथा उनके सुबोध और तर्कसंगत उत्तर दे सकता है, कि उसे सही और गलत के बारे में सामान्य जानकारी है, कि वह सत्य बोलने के कर्तव्य के साथ-साथ शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति आदि को समझता है, तथा गवाह की साक्ष्य योग्यता तथा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने की उसकी योग्यता के बारे में न्यायालय की राय के साथ-साथ उसका भी उल्लेख रखना चाहिए। तथापि, जहां गवाह की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक प्रतीत होती है, वहां शपथ दिलाने से पहले न्यायाधीश द्वारा वॉयर डियर पर ऐसी जांच, अर्थात प्रारंभिक जांच, आवश्यक नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि न्यायाधीश के पास उसकी साक्ष्य योग्यता पर संदेह करने का कारण हो या जहां गवाह की ऐसी योग्यता के बारे में शुरू में ही आपत्ति उठाई गई हो।

गूंगा गवाह:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के अन्तर्गत, जो साक्षी बोलने में असमर्थ है, वह अपना साक्ष्य किसी अन्य तरीके से दे सकता है जिससे वह उसे समझ सके, जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा; परन्तु ऐसा लेखन लिखित होना चाहिए तथा संकेत खुले न्यायालय में किए जाने चाहिए। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।


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