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केस कानून

केस लॉ: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

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आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967) संवैधानिक कानून में एक मील का पत्थर है, जो मौलिक अधिकारों और संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के बीच संबंधों को संबोधित करता है। इस फैसले ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ जैसे पहले के फैसलों को पलट दिया, जिससे अनुच्छेद 13 और 368 पर ध्यान केंद्रित हुआ। अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून असंवैधानिक हैं, जबकि अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया को रेखांकित करता है। गोलकनाथ मामले में सवाल उठाया गया था कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और क्या ऐसे संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत मान्य होंगे।

गोलकनाथ मामले के संक्षिप्त तथ्य

  • यह याचिका 1965 में हेनरी गोलकनाथ के परिवार द्वारा दायर की गई थी, जिनके पास पंजाब में 500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि थी।
  • पंजाब सुरक्षा एवं भूमि पट्टा अधिनियम, 1953 ने भूमि स्वामित्व को सीमित कर दिया तथा शेष भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया।
  • इस अधिनियम को संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 के माध्यम से नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
  • परिवार ने तर्क दिया कि यह अधिनियम उनके संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(एफ) और 31) का उल्लंघन करता है।
  • यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसमें संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाया गया।

गोलकनाथ मामले के मुद्दे

  • क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है?
  • क्या ऐसे संशोधन को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत कानून माना जाएगा?
  • संसद की संशोधन शक्ति की सीमाएँ क्या हैं?

उठाए गए विवाद

याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण

  • याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवादित अधिनियम असंवैधानिक है क्योंकि इसे 9वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके अलावा, यह अधिनियम अनुच्छेद 13,14 और 31 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उन्हें छीनता है और उनका हनन करता है।
  • याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 13 सभी प्रकार के संवैधानिक और संप्रभु कानूनों को कवर करता है। अनुच्छेद 13 (2) में कहा गया है कि जो कानून किसी मौलिक अधिकार को छीनता है या कम करता है, उसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। इसलिए विवादित अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य माना जाना चाहिए।
  • याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि संविधान सर्वोच्च है और संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।
  • अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और संविधान में परिवर्तन करने के तरीके बताता है, लेकिन यह संविधान को संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।
  • संविधान का भाग III, जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, सभी संभावित उचित मानदंडों और अस्पष्ट परिदृश्यों को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है।
  • याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मौलिक अधिकार अपरिहार्य हैं। सरकार को उन्हें रद्द कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के भाग III के तहत सार्वजनिक किया गया था।

उत्तरदाता का दृष्टिकोण

  • प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसकी संप्रभु शक्ति के प्रयोग के कारण ही संविधान संशोधन हुआ। संसद कानून बनाने के लिए जिस विधायी अधिकार का उपयोग करती है, वह संप्रभु शक्ति के इस प्रयोग के समान नहीं है।
  • हमारे संविधान के लेखकों ने कभी भी इसे लचीला नहीं बनाने का इरादा नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमारे संविधान में निहित लचीलेपन का समर्थन किया है।
  • संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों को इस तरह से बदलना है कि वे समाज के लिए सर्वोत्तम हों। उनका तर्क था कि किसी भी संशोधन प्रावधान के अभाव में संविधान लचीला और अव्यवहारिक हो जाएगा।
  • उन्होंने दावा किया कि मूल संरचना और गैर-मूल संरचना का कोई अस्तित्व नहीं है।

गोलकनाथ मामले का निर्णय

  • सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों में संविधान के भाग III या मौलिक अधिकारों सहित सम्पूर्ण पाठ में संशोधन करने के संसद के अधिकार को बरकरार रखा गया था, जिसे गोलकनाथ मामले में न्यायालय के निर्णय द्वारा पलट दिया गया था।
  • इस निर्णय के बाद, भारत की संसद के पास मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति नहीं रही।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार पारित संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  • अनुच्छेद 13 (2) संसद को संविधान के भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित करने की अनुमति नहीं देता है, और एक संवैधानिक संशोधन, जो अनुच्छेद 13 के तहत एक साधारण कानून की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसलिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

गोलकनाथ मामले का प्रभाव

  • मौलिक अधिकारों का संरक्षण : इस बात पर बल दिया गया कि ये अधिकार अनुल्लंघनीय हैं।
  • न्यायिक समीक्षा : यह स्थापित किया गया कि संशोधन न्यायिक जांच के अधीन हैं।
  • संवैधानिक स्थिरता : यह सुनिश्चित किया गया कि मूल सिद्धांत, विशेषकर मौलिक अधिकार, अक्षुण्ण रहें।

गोलकनाथ मामले का विश्लेषण

यह फ़ैसला लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम था, हालाँकि इसने संविधान को और अधिक कठोर बना दिया क्योंकि इसमें संशोधन के लिए संविधान सभा की आवश्यकता थी। इसने केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा की, संविधान के अन्य हिस्सों को असुरक्षित छोड़ दिया। अपनी खामियों के बावजूद, यह मामला एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि संसद को संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए।

निष्कर्ष

गोलकनाथ मामले ने भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने मौलिक अधिकारों में बदलाव करने के संसद के अधिकार पर रोक लगा दी, कानून के शासन और संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखा। नागरिकों के मूल अधिकारों को विधायी अतिक्रमण से बचाकर, इस मामले ने संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत किया।