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एससी-एसटी एक्ट से बचने के उपाय

यह लेख इन भाषाओं में भी उपलब्ध है: English | मराठी

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1. एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग: एक गंभीर चुनौती 2. अगर आप पर झूठा आरोप लगाया गया है या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं?

2.1. एससी-एसटी एक्ट से बचने के उपाय क्या हैं?

3. क्या SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर रद्द की जा सकती है? 4. झूठे अत्याचार मामलों का कैसे सामना करें? 5. SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर केस स्टडी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले

5.1. 1. एक्स बनाम केरल राज्य एवं अन्य (2022)

5.2. 2. जावेद खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2022)

5.3. 3. पटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2021)

5.4. 4. अशर्फी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018)

5.5. 5. पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ एवं अन्य (2020)

5.6. 6. नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स बनाम भारत सरकार (2017)

6. निष्कर्ष

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, जिसे आमतौर पर एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम कहा जाता है, भारत की कानूनी प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। यह कानून 1989 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य एससी और एसटी वर्गों की गरिमा, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करना है।

हालांकि, समय के साथ इस कानून के दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कई निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसने, सामाजिक बदनामी और जेल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में एससी-एसटी एक्ट से बचने के उपाय जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है।

 इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे:

  • एससी-एसटी एक्ट से बचने के उपाय
  • झूठे एससी/एसटी मामलों में क्या करें?
  • अग्रिम जमानत की प्रक्रिया
  • सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
  • झूठे आरोपों से निपटने के लिए कानूनी सलाह

 

एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग: एक गंभीर चुनौती

कुछ लोग इस कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत रंजिश, दबाव बनाने या बदले की भावना से करते हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक:

  • 14.78% एससी और 14.71% एसटी केस झूठे पाए गए।
  • केवल 60.38% SC मामलों और 63.32% ST मामलों में चार्जशीट दायर हुई।
  • दोषसिद्धि दर 2020 में 39.2% थी, जो 2022 में गिरकर 32.4% हो गई।

 

अगर आप पर झूठा आरोप लगाया गया है या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं?

यदि किसी व्यक्ति पर एससी/एसटी एक्ट के तहत गलत तरीके से आरोप लगाया गया है, तो वह न्यायपालिका से कुछ कानूनी उपाय ले सकता है, भले ही कानून में सीधे तौर पर इस तरह के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। ऐसा व्यक्ति एक रिट याचिका दाखिल कर सकता है और यह दावा कर सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन और स्वतंत्रता का उसका अधिकार उल्लंघन हुआ है, और इस आधार पर वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

इसके अलावा, जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया है, वह उस एससी/एसटी सदस्य के खिलाफ प्रत्यारोप या शिकायत कर सकता है जिसने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। भले ही एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स ने झूठे एससी/एसटी मामलों में अभियुक्त को अग्रिम जमानत दी है। इसके अलावा, झूठे आरोपों से पीड़ित व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (IPC) की मानहानि से संबंधित धाराओं के तहत भी न्याय की मांग कर सकता है। प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारी यह मार्गदर्शिका देखें: मानहानि का मामला कैसे दर्ज करें

 

एससी-एसटी एक्ट से बचने के उपाय क्या हैं?

  •  कानूनी सलाह ले : झूठे आरोप लगने की स्थिति में सबसे पहले किसी अनुभवी क्रिमिनल वकील से संपर्क करें।
  • अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का प्रावधान :  हालांकि एससी/एसटी अधिनियम में सीधे तौर पर अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में झूठे आरोपों में जमानत दी है, खासकर जहां दुरुपयोग की आशंका हो।
  • एफआईआर रद्द कराने की प्रक्रिया :  अगर एफआईआर झूठी है या सबूत पर्याप्त नहीं हैं, तो CrPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में याचिका देकर एफआईआर रद्द कराई जा सकती है।
  • मानहानि या झूठे आरोप के खिलाफ प्रत्यारोप दर्ज करें : IPC की धारा 182, 211 और 500 के तहत प्रतिआरोप या मानहानि केस दायर किया जा सकता है।
  • दस्तावेज और सबूत संरक्षित रखें : फोन कॉल रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज—ये सभी चीजें केस को कमजोर करने में मदद कर सकती हैं।

क्या SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर रद्द की जा सकती है?

एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द किया जा सकता है, हालांकि यह कानूनी बहस और व्याख्या का विषय है। यह अधिनियम विशेष रूप से हाशिये पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में एफआईआर को रद्द करने की मांग करना संभव है। इसलिए जब इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अर्जी लगाई जाती है, तो अदालतें अक्सर सावधानीपूर्वक विचार करती हैं।

जब प्रक्रिया में अनियमितताएं हों, सबूत अपर्याप्त हों या आरोप निराधार या तुच्छ प्रतीत हों, तो आमतौर पर एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, एससी/एसटी एक्ट के संवेदनशील स्वभाव और इसके पीछे की विधायी मंशा को देखते हुए, अदालतें इन मामलों में अधिक सावधानी बरतती हैं। वे एससी/एसटी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा को प्राथमिकता देती हैं, ताकि अत्याचार की घटनाएं गंभीरता से ली जाएं और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

एफआईआर को रद्द करने का अंतिम निर्णय न्यायाधीश पर निर्भर करता है, और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर आधारित होता है। ऐसे मामलों में राहत पाने के इच्छुक लोगों को इस क्षेत्र के अनुभवी कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए।

झूठे अत्याचार मामलों का कैसे सामना करें?

भारतीय अदालतों में कई बार अत्याचार विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। लोग अकसर अपने छिपे हुए एजेंडे, जैसे राजनीतिक या वित्तीय विवाद सुलझाने या ब्लैकमेल के उद्देश्य से इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि महाजन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा, कई मामलों में यह देखा गया है कि इन कानूनों का दुरुपयोग किसी गहरे स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाता है। हालांकि संसद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई विशेष प्रावधान या कानून नहीं बनाएगी। संसद का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी, तो वह अधिनियम को पूरी तरह समाप्त कर देगी, जिस उद्देश्य के लिए यह कानून बनाया गया था।

फिर भी, इस कानून के मौजूदा दुरुपयोग को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। इस समस्या को रोकने के लिए एक ऐसा प्रावधान जो औपचारिक प्रारंभिक जांच को अनिवार्य करे, उसे जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, महाजन केस के फैसले की तरह, अग्रिम जमानत को आवश्यक बनाया जाना चाहिए, हालांकि बाद में यह निर्णय पलट दिया गया था। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह अधिनियम गैर-एससी/एसटी लोगों के खिलाफ भेदभाव या बदले का माध्यम न बने। साथ ही, निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोषी की गिरफ्तारी हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश भी तय किए जाने चाहिए।

SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर केस स्टडी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले

नीचे कुछ प्रमुख केस स्टडी दी गई हैं, जो SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर चिंताओं को उजागर करती हैं। इन्हें चार प्रमुख बिंदुओं के आधार पर विश्लेषित किया गया है: पक्षकार, मुद्दा, निर्णय और प्रभाव

1. एक्स बनाम केरल राज्य एवं अन्य (2022)

  • पक्षकार: एक गैर-एससी/एसटी आरोपी और एक अनुसूचित जाति महिला शिकायतकर्ता।
  • मुद्दा: शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने बैंक में सार्वजनिक रूप से जातिसूचक टिप्पणी कर उसका अपमान किया।
  • निर्णय: केरल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी, यह मानते हुए कि शिकायत व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण की गई हो सकती है।
  • प्रभाव: अदालत ने SC/ST एक्ट के संभावित दुरुपयोग को स्वीकार किया और पीड़ित की सुरक्षा तथा आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

2. जावेद खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2022)

  • पक्षकार: पंचायत सचिव (शिकायतकर्ता) और आरोपी जावेद खान।
  • मुद्दा: धमकी और मौखिक गाली-गलौज के आरोप, जिसके आधार पर SC/ST एक्ट लगाया गया।
  • निर्णय: हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी, यह कहते हुए कि सबूत अपर्याप्त हैं और कानून का दुरुपयोग हो सकता है।
  • प्रभाव: यह दोहराया गया कि जब दुरुपयोग या कमजोर आधार स्पष्ट हों, तब SC/ST एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

3. पटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2021)

  • पक्षकार: आरोपी पटन जमाल वली और एक दृष्टिहीन दलित महिला (पीड़िता)।
  • मुद्दा: एक विकलांग अनुसूचित जाति महिला के साथ बलात्कार।
  • निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और जाति, लिंग एवं विकलांगता के अंतःसंबंध पर जोर दिया।
  • प्रभाव: यह दुरुपयोग से संबंधित मामला नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने न्याय की समावेशी व्याख्या को बढ़ावा दिया; पुलिस और न्यायपालिका को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए।

4. अशर्फी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018)

  • पक्षकार: आरोपी अशर्फी और एक अनुसूचित जाति महिला (पीड़िता)।
  • मुद्दा: 2016 में धारा 3(2)(v) में संशोधन के बाद जातीय आधार पर बलात्कार का आरोप।
  • निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी को पीड़िता की जाति की जानकारी थी, तो यह पर्याप्त है, भले ही अपराध का उद्देश्य जाति न हो।
  • प्रभाव: यह फैसला धारा 3(2)(v) के संशोधन के बाद उसकी व्याख्या को स्पष्ट करता है और भविष्य के मुकदमों में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

5. पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ एवं अन्य (2020)

  • पक्षकार: याचिकाकर्ता पृथ्वी राज चौहान और प्रतिवादी भारत सरकार।
  • मुद्दा: क्या धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत SC/ST एक्ट के मामलों में लागू हो सकती है?
  • निर्णय: अदालत ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी; हालांकि, असाधारण मामलों में इसे मंजूर किया जा सकता है।
  • प्रभाव: न्यायपालिका ने संतुलित रुख अपनाया—जहां कानून का दुरुपयोग हो, वहां सुरक्षा, और जहां झूठे आरोप हों, वहां न्याय की रक्षा सुनिश्चित हो।

6. नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स बनाम भारत सरकार (2017)

  • पक्षकार: एनजीओ और जनहित समूह बनाम भारत सरकार।
  • मुद्दा: राज्य सरकारों द्वारा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही।
  • निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे कानून को सख्ती से लागू करें और राष्ट्रीय आयोगों से जागरूकता बढ़ाने तथा कानूनी सहायता प्रदान करने को कहा।
  • प्रभाव: इस मामले ने अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रणालीगत विफलता को उजागर किया और प्रशासनिक जवाबदेही तथा सार्वजनिक कानूनी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।

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निष्कर्ष

एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो वंचित समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके संभावित दुरुपयोग से निपटना भी उतना ही जरूरी है। एससी-एसटी एक्ट से बचने के उपाय जानकर आप न केवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग भी ले सकते हैं।

झूठे आरोपों से खुद को बचाने के लिए यह जरूरी है कि आप:

  • कानून की ठोस समझ रखें,
  • किसी योग्य वकील से समय पर कानूनी सलाह लें,
  • और अपने दस्तावेज़ों व व्यवहार को लेकर हमेशा सजग रहें।

यदि नागरिक सूचित रहें, सभी जरूरी दस्तावेज संजोकर रखें और निष्पक्षता को बढ़ावा दें, तो हम एक ऐसी न्याय प्रणाली की ओर बढ़ सकते हैं जो पीड़ितों को न्याय और निर्दोषों को सुरक्षा दोनों प्रदान करे। इस प्रकार, एससी-एसटी एक्ट से बचने के उपाय अपनाकर हम इस कानून को समानता और न्याय का वास्तविक माध्यम बना सकते हैं—शोषण का नहीं।

संदर्भ:

  1. SC/ST अत्याचार अधिनियम: एक संपूर्ण मार्गदर्शिका
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