भारतीय दंड संहिता
आईपीसी धारा 451 - कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए घर में अतिचार
जो कोई कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा, और यदि किया जाने वाला अपराध चोरी है, तो कारावास की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी।
आईपीसी धारा 451: सरल शब्दों में समझाया गया
अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के घर में घुसकर कोई गलत या अवैध काम करता है, तो उसे "घर में घुसना" कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। अगर इस तरह के "अतिचार" में चोरी शामिल है, तो सज़ा 7 साल तक हो सकती है।
आईपीसी धारा 451 का मुख्य विवरण:
अपराध | कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए घर में अतिचार करना |
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सज़ा | 2 वर्ष तक कारावास + जुर्माना; यदि अपराध चोरी का है तो 7 वर्ष तक कारावास + जुर्माना |
संज्ञान | उपलब्ध किया हुआ |
जमानत | जमानतीय (सामान्य अपराध के लिए); गैर-जमानती (चोरी के मामले में) |
द्वारा परीक्षण योग्य | कोई भी मजिस्ट्रेट |
समझौता योग्य अपराधों की प्रकृति | समझौता योग्य नहीं |