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न्यायमूर्ति यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) होंगे - केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित

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केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति यूयू ललित की भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के 26 अगस्त को पद छोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व जस्टिस ललित करेंगे। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल इस साल 8 नवंबर को समाप्त होगा।

जैसा कि प्रथा है, इस सप्ताह की शुरुआत में सीजेआई रमना ने अगले सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के लिए जस्टिस ललित के नाम की सिफारिश की। उनकी नियुक्ति की पुष्टि करते हुए, केंद्र ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया,

"संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति को न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित को 27 अगस्त, 2022 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।"

जस्टिस ललित का जन्म बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज और अब सीनियर एडवोकेट यूआर ललित के घर 9 नवंबर 1957 को हुआ था। जस्टिस यूयू ललित ने दिसंबर 1985 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। जनवरी 1986 में वे दिल्ली चले गए और अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया। उन्हें 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और वे इस साल 8 नवंबर को पद से मुक्त हो जाएंगे।